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18 साल बाद जेल से रिहा हुए Amarmani और उनकी पत्नी, कवियत्री Madhumita हत्याकांड में हुई थी सजा

 
18 साल बाद जेल से रिहा हुए Amarmani और उनकी पत्नी, कवियत्री Madhumita हत्याकांड में हुई थी सजा

Mhara Hariyana News, Gorakhpur
कवयित्री Madhumita हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्वांचल के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री Amarmani त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई शुक्रवार की देर शाम हो गई। शाम छह बजे तक सारी औपचारिकताएं पूरी कराकर डीएम कार्यालय से जेल प्रशासन के पास रिहाई का आदेश पहुंचा। जेलर, डिप्टी जेलर शाम 6.58 बजे आदेश की कॉपी लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर रवाना हो गए। शाम 7.20 बजे उनकी रिहाई हो गई।

Amarmani त्रिपाठी की रिहाई के लिए डीएम दफ्तर में प्रपत्रों की जांच की गई। पांच बॉन्ड भरे गए। सभी 25 लाख रुपये मुचलके के हैं। इनमें अमनमणि त्रिपाठी, छोटी बहन अलंकृता त्रिपाठी, चचेरा भाई अनंत मणि त्रिपाठी, कृष्ण चंद्र त्रिपाठी और चाचा अजीत मणि त्रिपाठी के नाम के बॉन्ड डीएम दफ्तर में जमा किए गए। आरटीओ अधिकारी डीएम दफ्तर पर ही वैरिफिकेशन करवा गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिहाई का आदेश जारी हुआ। 

बता दें कि कवियत्री Madhumita शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद से Amarmani और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। रिहाई की खबर आने के बाद से उनके आज पूरे दिन समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली।