RBI ACTION :-RBI ने इस बैंक को लेकर किया बड़ा फैसला, बैंक का रद्द हुआ लाइसेंस

 


नई दिल्ली RBI Cancel License Bank: आरबीआई ने सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है। जब भी कोई बैंक RBI के नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो केंद्रीय बैंक उसका लाइसेंस रद्द कर देता है।

हाल ही मै  RBI ने एक बैंक के साथ किया है। अगर आपका भी उस बैंक में खाता है तो आपकी ये खबर जरुरी है। ये बैंक यूपी के बिजनौर के नगीना का एक ऑपरेटिल बैंक है, जिसके कारोबार पर केंद्रीय बैंक ने बैन लगा दिया है। इसके साथ कमिश्नर और सहकारी रजिस्ट्रार के द्वारा भी बैंक को बंद करने के आलेश जारी किए जा चुके हैं।

RBI ने बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की है और कहा कि इस बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में कमाई का जरिया नहीं है और न ही इस सहतारी बैंक के पास कम जारी रखने के लिए कार्यशील है।

वहीं RBI ने एक नोटिस जारी करके सभी को सूचित कर दिया है कि अब बैंक का काम बंद हो रहा है नोटिस में ये साफ बताया गया है कि 19 जुलाई के बाद से यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (United India Co-operative Bank ) की सेवाएं बंद हो गई है।

यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिग अधिनियम 22(3) (A), 22(3) B, 22 (3) C, 22 (3) (D) का पालन नहीं कर पाए है इसलिए बैंक ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए RBI ने 14 जुलाई को ऑर्डर पास किया था। यानि कि अब बैंक न ही किसी का पैसा जमा कर पाएगा और न ही किसी को पेमेंट कर पाएगा।

RBI ने आदेश में कहा है कि बैंक को सभी जमाकर्ताओं के पैसे को वापस करना होगा। क्रेडिट गारंटी नियम के तहत 5 लाख रुपये तक की रकम वापस करने के दावे किए जा सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा कि बैंक की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।

अगर बैंक को अभी भी उसका काम आगे करने की परमीशन दी गई तो इसका प्रभाव बैंक के खाताधारकों पर पड़ेगा। क्यों कि इस समय बैंक पैसा देने में असमर्थ है। ऐसे में काम जारी रहता है तो सिर्फ बैंक का बोझ बढ़ेगा।