सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला के बच्चों की कर दी थी हत्या, अदालत ने सुनाई तीन दरिंदों को सजा ए मौत

 

Mhara Hariyana News, New Delhi
Delhi की एक Court ने एक महिला से Gang rape और उसके दो minor बच्चों की हत्या के तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। आरोप है कि दोषियों ने पहले पेंचकस से महिला की हत्या की और फिर उसका गला घोंट 
दिया। इसके बाद उन्होंने उसके दो बच्चों लड़का (7) और लड़की (6) की हत्या कर दी और फिर घर में लूटपाट की। यह मामला ख्याला थाना इलाके का है।

तीस हजारी Court की विशेष Fast track Court की न्यायाधीश आंचल ने धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध के लिए दोषी Shahid, Akram and Rafat Ali aka Manzoor Ali को मौत की सजा सुनाई है। Gang rape और डकैती के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। Court ने प्रत्येक दोषी पर 35000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। Court ने 22 अगस्त को आरोपियों को दोषी करार दिया था।

मामले में 2015 में FIR दर्ज की गई थी। शिकायत मृतक के पति ने दर्ज करवाई थी। इस क्रूर rape और हत्या में एक minor सहित चार लोग शामिल थे। 

Court ने अपने फैसले में कहा कि सबूतों की एक निरंतर श्रृंखला है, जब तीन आरोपियों को घटना स्थल पर जाते देखा गया और उसके बाद तीन हत्या, एक rape और डकैती का जघन्य अपराध प्रकाश में आया। उसके बाद तीन आरोपियों और किशोर सहित चारों ने एक के बाद एक Delhi छोड़ दी। 

फिर 23 सितंबर 2015 को अलीगढ़ में अपराध से अर्जित धन को वितरित और निपटाया गया और तीन आरोपियों के पास स्क्रू-ड्राइवर, टी-शर्ट जिस पर हत्या के अपराध के हथियार पर खून के धब्बे पाए गए। Court ने कहा कि यह भी साबित हो चुका है कि तीनों आरोपियों शाहिद, रफत अली और अकरम ने इस मामले में साजिश रची थी।

Court ने इसे जघन्य से जघन्यतम अपराध बताते हुए कहा कि जिस प्रकार दोषियों ने अपराध का अंजाम दिया वे किसी भी प्रकार से सहानुभूति के हकदार नहीं है। वर्तमान मामले में FIR मृत महिला के पति और दो मृत बच्चों के पिता के बयान पर दर्ज की गई थी, जो 21 सितंबर 2015 को Delhi के रघुबीर नगर में अपने घर की दूसरी मंजिल पर मृत पाए गए थे।