Uphaar cinema हॉल की ceiling हटाने का आदेश, 26 वर्ष पहले अग्निकांड में 59 लोगों की हो गई थी मौत

 

Mhara Hariyana News, New Delhi

Court ने आखिर 26 वर्ष से बंद पड़े Green Park एक्सटेंशन स्थित Uphaar cinema घर की ceiling हटाने का आदेश दे दिया। Court ने कहा कि property सील रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सिनेमाघर में 13 जून 1997 को Bollywood फिल्म ‘बॉर्डर’ की स्क्रीनिंग के दौरान आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। 

पटियाला हाउस Court के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) दिल्ली police और उपहार त्रासदी पीड़ितों के संघ (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति पहले ही आवेदक को सिनेमाघर वापस करने के लिए उच्चतम न्यायालय को अपनी अनापत्ति दे चुकी हैं।

सिनेमा हाल से ceiling हटाने की अर्जी अंसल थिएटर्स एंड क्लब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर की गई थी, जिसके पूर्व निदेशक रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल है। इस मामले में अंसल बंधुओं को दोषी ठहराया गया था। Court ने कहा क्योंकि मुकदमा अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, इसलिए property को सील रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। 

Court ने कृष्णमूर्ति की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की एक प्रति दाखिल करने, लेकिन Court को गुमराह करने के वास्ते जानबूझकर एक पृष्ठ के नीचे की कुछ पंक्तियां छोड़ने के लिए आवेदक के खिलाफ उचित कार्रवाई का अनुरोध किया था। Court ने कहा कि ऐसा अनजाने में हुआ है।