छात्रा के साथ दरिंदगी करने वाले बुजुर्ग शिक्षकों को अदालत ने सुनाई 20-20 साल की सजा

 

Muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के स्कूल में नौ साल की मासूम छात्रा के साथ दरिंदगी करने वाले दो बुजुर्ग शिक्षकों को अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। वारदात के 16 माह बाद फैसला आया। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के निजी स्कूल में दो मार्च 2022 को नौ साल की मासूम के साथ शिक्षक राजकुमार शर्मा और उदयपाल ने दरिंदगी की थी। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। तीन मार्च को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। मंगलवार को अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। दोनों दोषियों को 20-20 साल के कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी राजकुमार शर्मा सरकारी स्कूल से सेवानिवृत्त होकर निजी स्कूल का संचालन कर रहे थे और पढ़ा भी रहे थे।