विधायक गोपाल कांडा ने जम्मू -कश्मीर से अनुच्छेद  370 के संदर्भ में  सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
 

 मोदी सरकार की ओर से लिया गया निर्णय पूरी तरह से संवैधानिक और उचित, एससी ने लगाई मोहर
 
 

 सिरसा। सिरसा के विधायक, पूर्व गृहराज्यमंत्री एवं हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा और उनके अनुज वरिष्ठ भाजपा नेता गोबिंद कांडा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पंाच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जम्मू -कश्मीर से अनुच्छेद  370 के संदर्भ में जो फै सला किया उससे साफ हो गया है कि 05 अगस्त  2019  को केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की सब से बड़ी पंचायत संसद द्वारा जम्मू -कश्मीर से  अनुच्छेद  370 को हटाए जाने का निर्णय पूरी तरह से संवैधानिक एवं उचित है।


  उन्होंने कहा है कि  सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा  लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय से पूरी तरह  से साफ है कि नरेंद मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का फैसला बिना किसी दुर्भावना के लिया गया है। इस अस्थाई अनुच्छेद को हटाए जाने में सभी जरूरी संवैधानिक प्रकियाओं का पालन किया गया है। इस अस्थाई अनुच्छेद को  हटाया जाना पूरी तरह से देश एवं जम्मू कश्मीरवासियों के हित में है।   अब जम्मू कश्मीर भी देश के अन्य राज्यों की भाँति  प्रगति के पथ  पर आगे बढ़ेगा।  जम्मू-कश्मीर के युवा भी इस  देश के विकास में अपना योगदान दे सकेगा।  उन्होंने कहा कि साफ हो गया कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार ने जम्मू -कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उस निर्णय पर न्यायपालिका ने अपनी मुहर लगाई है। मजबूत इच्छाशक्ति से देशहित में अहम कदम उठाने वाले लोकप्रिय प्रधानमंत्री  मोदी   का हार्दिक आभार और देशवासियों को बधाई।