Section 144 in Sirsa: सिरसा में धारा 144 हुई लागु , सामने आयी ये है खास वजह, जानिए पूरी खबर
परीक्षा, देश के शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शिक्षार्थियों को विकसित करने में मदद करती है। हर साल, विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हजारों विद्यार्थी Section 144 in Sirsa: परीक्षाओं में भाग लेते हैं। परीक्षा स्थलों की सुरक्षा को देखते हुए, उन्हें सीमित क्षेत्र में रखने का निर्णय हो सकता है, ताकि किसी भी अवैध या आपत्तिजनक कार्य को रोका जा सके।
Sirsa News: परीक्षा, देश के शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शिक्षार्थियों को विकसित करने में मदद करती है। हर साल, विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हजारों विद्यार्थी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। परीक्षा स्थलों की सुरक्षा को देखते हुए, उन्हें सीमित क्षेत्र में रखने का निर्णय हो सकता है, ताकि किसी भी अवैध या आपत्तिजनक कार्य को रोका जा सके।
उप जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने हरियाणा राज्य के एक जिले में बरनाला रोड कार्यालय में कई परीक्षा केंद्रों का नेतृत्व किया है। धारा 144 के तहत कुछ अवधारणा जारी की गई हैं, जो विद्यार्थियों की सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई हैं।1973 में भारतीय दण्ड संहिता में धारा 144 को विधिवत रूप से शामिल किया गया था, जो किसी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने के लिए लागू की गई थी। धारा 144 उपद्रवी कार्यवाही, दरबारी और जनसमूहों को एकत्र करना, आदि को प्रतिबंधित कर सकती है।
विभिन्न परीक्षा केंद्रों को सुरक्षित रखने के लिए जिलाधिकारी पार्थ गुप्ता ने धारा 144 का प्रयोग करके इस निर्णय का समर्थन किया है। यह निर्णय बड़े पैमाने पर आयोजित लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाओं के दौरान किया गया है।
धारा 144 को इस आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों पर लागू करने से विद्यार्थियों को आत्मनियंत्रण का संकेत मिलता है।
शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट के बरनाला रोड कार्यालय ने कहा कि धारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकांश क्षेत्रों में सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के भीतर पांच या अधिक लोगों को एकत्रित होना चाहिए। पूर्ण प्रतिबंध।
धारा 144
परीक्षा तिथि के दिन फोटो स्टेट का व्यवसाय परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आसपास के भवनों के आसपास 200 मीटर की दूरी तक ही सीमित रहेगा। राज्यपाल पार्थ गुप्ता बरना।