AIADMK तकरार पर हाईकोर्ट का फैसला, पार्टी के सर्वोच्च नेता बने रहेंगे पलानीस्वामी

हाईकोर्ट ने साफ किया कि के. पलानीस्वामी अन्नाद्रमुक के इकलौते सर्वोच्च नेता बने रहेंगे. दरअसल एकल न्यायाधीश ने पार्टी की 11 जुलाई को हुई बैठक में दिए गए प्रस्तावों को सिरे से खारिज किया था.
 
 

Mhara Hariyana News: AIADMK तकरार पर हाईकोर्ट का फैसला, पार्टी के सर्वोच्च नेता बने रहेंगे पलानीस्वामी
हाईकोर्ट ने साफ किया कि के. पलानीस्वामी अन्नाद्रमुक के इकलौते सर्वोच्च नेता बने रहेंगे. दरअसल एकल न्यायाधीश ने पार्टी की 11 जुलाई को हुई बैठक में दिए गए प्रस्तावों को सिरे से खारिज किया था.
AIADMK तकरार पर हाईकोर्ट का फैसला, पार्टी के सर्वोच्च नेता बने रहेंगे पलानीस्वामीAiadmk Leader E Palaniswami

मद्रास हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने AIADMK के नेता के. पलानीस्वामी की उस अपील पर फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने एकल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने साफ किया कि के. पलानीस्वामी अन्नाद्रमुक के इकलौते सर्वोच्च नेता बने रहेंगे.

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दरअसल एकल न्यायाधीश ने पार्टी की 11 जुलाई को हुई बैठक में दिए गए प्रस्तावों को सिरे से खारिज किया था. एकल न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को 23 जून 2022 की तरह ही यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था.


इसी मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. दरअसल 11 जुलाई को पार्टी की बैठक में पनीरसेल्वम और उनके कुछ समर्थकों को पार्टी से निष्कासित करने और उनके प्रतियोगी के पलानीस्वामी को पार्टी के अंतरिम महासचिव नियुक्त करने के मामले में फैसले लिए गए थे.

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एकल कोर्ट के आदेश को किया रद्द
मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के नेतृत्व विवाद पर शुक्रवार को पार्टी के नेता के. पलानीस्वामी की अपील मंजूर कर ली और ओ. पनीरसेल्वम के पक्ष में दिया फैसला रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी तथा न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने एकल पीठ के एक आदेश को रद्द कर दिया.

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पलानीस्वामी के पक्ष में दिया फैसला
एकल पीठ ने अन्नाद्रमुक की महा परिषद की 11 जुलाई की बैठक को रद्द कर दिया था. उस बैठक में विपक्ष के नेता के. पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव चुना गया था. बैठक में पार्टी के इस शीर्ष पद से पनीरसेल्वम को हटा दिया गया था. मद्रास उच्च न्यायालय के ताजा आदेश के साथ ही पलानीस्वामी अन्नाद्रमुक के इकलौते, सर्वोच्च नेता बने रहेंगे.


खंडपीठ ने न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन के 17 अगस्त के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें 23 जून तक की यथास्थिति को बनाए रखने को कहा गया था. 23 जून को पनीरसेल्वम पार्टी के संयोजक और पलानीस्वामी संयुक्त संयोजक थे.