यमुना पर बनी समिति में LG को नामित करने के खिलाफ Delhi सरकार Supreme Court में, आदेश रद्द करने की मांग

 

Mhara Hariyana News, New Delhi
केंद्र और आम आदमी पार्टी सरकार में जारी विवाद के बीच Delhi सरकार ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना को यमुना पर बनी उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का अध्यक्ष नियुक्त करने के NGT के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रुख किया है। 

शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में NGT के आदेश को रद्द करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत के हालिया फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि NGT के आदेशों का प्रभाव उस प्राधिकरण को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करना नहीं हो सकता है, जिसे सांविधानिक योजना के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता है। 
इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाए। 
NGT ने यह देखते हुए कि यमुना नदी के कायाकल्प के लिए काम अधूरा रह गया है, इसके लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था और Delhi के उपराज्यपाल से समिति का नेतृत्व करने का अनुरोध किया था।