यौन शोषण मामला: कोर्ट में बोली दिल्ली पुलिस, निगरानी पैनल ने बृजभूषण सिंह को बरी नहीं किया
Mhara Hariyana News, New Delhi : Woman wrestlers के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी WFI के पूर्व प्रमुख और BJP MP बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति ने क्लीनचिट नहीं दी है। ऐसे में स्पष्ट है कि कमेटी ने उन्हें कहीं न कहीं दोषी माना है और उनके खिलाफ अभियोग तय करने के पर्याप्त साक्ष्य है। Delhi Police ने अदालत के समक्ष यह तर्क रखा।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन Magistrate हरजीत सिंह Jaspal के समक्ष मामले में सिंह व एक अन्य आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं, इस मुद्दे पर बहस जारी है। पुलिस के अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव ने कहा समिति ने सिफारिशें दी थीं, निर्णय नहीं। कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ये आरोप प्रमाणित नहीं हैं या झूठे हैं।
उन्होंने अदालत से सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आग्रह किया। यह भी कहा कि केवल इशारा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत अपराध माना जा सकता है।
Delhi Police ने MP के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
सुनवाई के दौरान आरोपी सिंह शनिवार को मामले की कार्यवाही के दौरान अदालत में पेश हुए। Delhi Police सिंह के खिलाफ आरोपों पर 23 सितंबर को अपनी दलीलें फिर से शुरू करेगी। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन के बाद सिंह के खिलाफ Woman wrestlers द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए भारतीय मुक्केबाज महान एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन किया था।
इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई लेकिन एक प्रति Delhi Police को दी गई जो सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है।अदालत ने 20 जुलाई को सिंह को जमानत दे दी थी और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के सहायक सचिव विनोद तोमर को निलंबित कर दिया था। मामले में उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया।