200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को बड़ी राहत, इन शर्तों पर कोर्ट ने दी जमानत
Big relief to Jacqueline in money laundering case of 200 crores, court granted bail on these conditions
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Mhara Hariyana News:
कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस को बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी. इस मामले में जैकलीन पहले से ही अंतरिम जमानत पर बाहर थीं. 10 नवंबर को कोर्ट में एक्ट्रेस की जमानत पर लंबी बहस हुई थी और अदालत ने फैसाल सुरक्षित रख लिया था.भिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस को पटियाला हाउस कोर्ट से ज़मानत मिल गई है. इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आज भी कोर्ट पहुंचीं थी जैकलीन
10 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अगले दिन फैसला सुनाने की बात कही थी. हालांकि 11 नवंबर को भी एक्ट्रेस की रेगुलर बेल पर फैसला नहीं आ सका. आज कोर्ट से एक्ट्रेस को बड़ी राहत मिली है. जैकलीन आज खुद भी वकीलों के साथ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं थीं.
कोर्ट ने लगाई थी ईडी को फटकार
सुनवाई के दौरान दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था एजेंसी ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया. कोर्ट ने चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई करने को लेकर भी एजेंसी से सवाल किए.
ईडी ने किया था जमानत का विरोध
ईडी ने रेगुलर बेल की सुनवाई के दौरान जैकलीन की जमानत का कड़ा विरोध किया. ईडी की ओर से कोर्ट में दावा किया गया कि दिसंबर 2021 में जैकलीन ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की थी. बहस के दौरान एजेंसी ने कहा था कि एक्ट्रेस ने देश छोड़कर भागने के सारे हथकंडे अपनाए क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है. एजेंसी ने कहा था कि अभी इस मामले में जांच चल रही है और एजेंसी ने इस मामले की जांच बेहद गंभीरता के साथ की है.