logo

लोगों का निजी डेटा इस्तेमाल करना कंपनियों को पड़ेगा भारी, लगेगा 500 करोड़ तक का जुर्माना

Companies using personal data of people will be fined up to 500 crores
 
Companies using personal data of people will be fined up to 500 crores
WhatsApp Group Join Now

Mhara Hariyana News:

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा जारी कर दिया है. इसके तहत सरकार एक Data Protection बोर्ड बनाएगी. इसके अलावा ड्राफ्ट में जानकारी मिली है कि Penalty की राशि को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है. आपको बता दें कि टीवी9 भारतवर्ष ने 15 नवंबर को डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे पर खबर चलाई थी. ऐसे में आज टीवी9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लग गई है.


सरकार से मंजूर देशों में ही रखा जा सकेगा डेटा
इस नए बिल के तहत, डेटा का गलत इस्तेमाल होने पर भारी जुर्माना लगेगा. सरकार ने ड्राफ्ट में पेनल्टी की मात्रा भी बढ़ा दी है. जुर्माने की राशि प्रभावित यूजर्स की संख्या के आधार पर तय होगी. बिल में दिए गए नियमों के तहत, कंपनियां जुर्माने के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकती हैं. कंपनियों को सरकार से मंजूर देशों में डेटा रखना होगा. इसके कानून बन जाने के बाद, कंपनियां चीन में डेटा नहीं रख सकेंगी.

बिल के तहत, इसमें किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा उल्लंघन का मतलब अनॉथराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग से होगा. किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा के साथ छेड़छाड़ या नुकसान पहुंचाने पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अगर डेटा के जरिए व्यक्ति की प्राइवेसी से किसी तरह का समझौता होता है, तो भी सरकार एक्शन लेगी.

संसद के अगले सत्र में पेश हो सकता है बिल
सरकार ड्राफ्ट जारी करके अब सभी पक्षों की राय लेगी. 17 दिसंबर तक बिल के ड्राफ्ट पर राय भेजी जा सकती है. आईटी मंत्रालय की वेबसाइट पर बिल के ड्राफ्ट को अपलोड किया गया है. इस ड्राफ्ट को संसद के अगले सत्र में पेश किया जा सकता है. सरकार का मकसद इसके जरिए व्यक्ति के निजी डेटा की सुरक्षा करना, भारत के बाहर डेटा ट्रांसफर करने पर नजर रखना और किसी तरह के डेटा से जुड़ा उल्लंघन होने पर जुर्माने का प्रावधान करना है. इससे पहले सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटक्शन बिल वापस लिया था. केंद्रीय आईटी मंत्री ने सितंबर में कहा था कि सरकार अगले कुछ दिनों में डेटा संरक्षण विधेयक का एक नया मसौदा पेश करेगी.