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Data Protection Bill: पहली बार ‘She’ और ‘Her’ का प्रयोग, जानें बिल की खास बातें

Data Protection Bill: Use of 'She' and 'Her' for the first time, know the special features of the bill

 
Data Protection Bill: Use of 'She' and 'Her' for the first time, know the special features of the bill
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Mhara Hariyana News:

आपकी प्राइवेट जानकारी पर आपका अधिकार है. हर तरह का प्राइवेट डाटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और न ही कंपनियां इसे अपने फायदे के लिए बेच सकती है. आम उपभोक्ताओं के ऐसे हितों की रक्षा के लिए तैयार किया गया है- डाटा प्रोटक्शन बिल. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा जारी कर दिया है.


इस बिल के तहत सरकार एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएगी. बिना आपकी मर्जी के आपके डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. कंपनियों को हर डिजिटल नागरिक को सारी जानकारी स्पष्ट और आसान भाषा में देनी होगी. कानून बनने के बाद उल्लंघन पर मोटा जुर्माना लगाया जा सकेगा. आइए जानते हैं इस बिल में और क्या खास है.

‘He’ और ‘His’ के साथ ‘Her’ और ‘She’ का प्रयोग
भारतीय इतिहास में पहले भी सैकड़ों बिल पेश किए गए हैं, लेकिन अब तक के विधेयकों में His और He का प्रयोग किया जाता था. यह पहली बार है, जब सभी लिंगों को निरूपित करने के लिए ‘Her’ और ‘She’ का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि ऐसा नहीं है कि आपराधिक और दीवानी, दोनों ही मामलों में विधेयक में her-She या His-He लिखा होने की स्थिति में दूसरे लिंग के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा. लेकिन पहले के विधेयकों में His-He का प्रयोग करके पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती रही थी. जबकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे में Her-She का प्रयोग कर महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है.