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प्रदेश के हारट्रोन कर्मियों के लिए ये खबर है खास

भर्ती में लागू होगी आरक्षण नीति; रोस्टर रजिस्टर भी बनेगा 
 
प्रदेश के हारट्रोन कर्मियों के लिए ये खबर है खास
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Mhara Hariyana News, Chandigah। प्रदेश सरकार ने हारट्रोन Hartron द्वारा लगाए गए विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षण नीति हारट्रोन द्वारा लगाए जाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू की जाएगी। इस लेकर सरकार ने सभी विभागों को चिट्ठी भी जारी कर दी है।


मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हारट्रोन द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के आरक्षण को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, सभी आयुक्तों और उपायुक्तों, सभी उपमंडल अधिकारियों एवं पंजाब और हरियाणा के रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर दिया गया है।


दरअसल, कॉन्ट्रेक्ट की भर्ती ठेकेदारों के जरिए करने की बजाय सरकार ने ऐसी भर्तियों के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। अभी तक हारट्रोन के जरिए लगने वाले कर्मचारियों पर कौशल रोजगार निगम के नियम लागू नहीं थे। हालांकि कौशल रोजगार निगम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब सरकार ने हारट्रोन के जरिए कर्मियों की भर्ती पर भी आरक्षण नियम लागू करने का फैसला लिया है।

वर्टिकल श्रेणी का कर सकेंगे उपयोग

मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अब से समय-समय पर जारी किए जाने वाली आरक्षण नीति हारट्रोन द्वारा लगाए गए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए लागू होगी। नियम के अनुसार, होरिजोंन्टल आरक्षण के मामले में सही व्यक्ति नहीं मिल पा रहा हो तो इससे संबंधित वर्टिकल श्रेणी के किसी व्यक्ति को लगाया जा सकता है।

बनेगा रोस्टर रजिस्टर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी निर्देश दिए हैं कि राज्य सहित जिला स्तर पर भी इसके द्वारा जॉब रोल के अनुसार रोस्टर रजिस्टर लगाया जाए। अधिकारी इसका सख्ती से पालन करें।