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बीजेपी नेता ने 2000 रुपये नोट पर डाली दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, आईडी प्रूफ के बिना ना मिले एक्सचेंज की परमीशन

 
बीजेपी नेता ने 2000 रुपये नोट पर डाली दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, आईडी प्रूफ के बिना ना मिले एक्सचेंज की परमीशन
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दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें लोगों को बिना कोई पहचान दस्तावेज जमा किए या बिना कोई रिक्विजिशन फॉर्म भरे बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति दी गई है. वकील और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि बिना किसी रिक्विजिशन फॉर्म और आइ​डेंटिटी प्रूफ के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देने का फैसला मनमाना, तर्कहीन और रद्द किया जाना चाहिए.


उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि अधिकांश लोगों के पास आधार नंबर है. प्रत्येक भारतीय परिवार के पास एक बैंक अकाउंट है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है जिसमें लोगों को 2,000 के नोटों को बदलने के लिए अपने आइडेंटिटी डॉक्युमेंट्स देने की आवश्यकता न हो. याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस प्रसाद की पीठ के सामने लाया गया था, मंगलवार को सुनवाई हो सकती है.