logo

Cash Limit: घर में बस इतना रख सकते हैं कैश, ज्यादा होने पर IT विभाग का पड़ेगा छापा

 
Cash Limit: घर में बस इतना रख सकते हैं कैश, ज्यादा होने पर IT विभाग का पड़ेगा छापा

नई दिल्ली: अभी पिछले दिनों ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। उसमें बताया गया था कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के तीन राज्यों में फैले ठिकानों पर मारे गए छापे में 351 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई। 


यह अनअकाउंटेड थी। आपको पता है कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं? आयकर विभाग की तरफ से पिछले दिनों ही एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। उसमें बताया गया था कि विभागीय अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां से छापे में क्या-क्या बरामद किया है।


इनकम टैक्स विभाग ने इस सिलसिले में ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान, दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए हैं। 

विभाग के मुताबिक सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके करीबियों के यहां छापेमारी में 351 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। आपको पता है कि अपने पास कितना कैश रख सकते हैं?


बढ़ा है ई-ट्रांजेक्शन तब भी कैश बढ़ा है-

कोरोना काल के बाद से डिजिटल लेन-देन का चलन काफी बढ़ गया है। अब लोग ज्यादातर ट्रांजेक्शन यूपीआई और डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिए ही कर रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग कैश में ट्रांजेक्शन करना ज्यादा पसंद करते हैं। 

इसके लिए लोग एटीएम से एक बार में ही ज्यादा कैश निकालकर ले आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि घर में अधिकतम कितना कैश (Cash Limit at Home) रखा जा सकता है। यह जानकारी रखना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि लिमिट से ज्यादा कैश होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।


घर में कितना रखी जा सकती है नकदी?

आयकर विभाग (Income Tax) के नियमों के मुताबिक, आप घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में रखी नकदी का स्रोत बनाना होगा। यदि कोई जांच एजेंसी कभी पकड़ती है तो आपको इस कैश का सोर्स बताना होगा। 

अगर आपने पैसा गलत तरीके से नहीं कमाया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास इसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वहीं आपने टैक्स रिटर्न भरा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि घर में खूब कैश होना कोई समस्या नहीं है।


स्रोत नहीं बता पाए तो क्या होगा-

अगर आप घर में रखी नकदी के स्रोत के बारे में सोर्स नहीं बता पाते हैं तो जांच एजेंसी आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच एजेंसी इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दे देगा। 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करके बताएगा कि आपने कितने का रिटर्न भरा है। इनकम टैक्स विभाग की जांच में यदि आपके पास अनडिस्क्लोज कैश मिलता है तो जितना कैश आपके पास से बरामद होगा उस अमाउंट का 137 फीसदी तक टैक्स और पेनाल्टी लगाया जा सकता है।

बैंक से एक बार में कितना निकाल सकते हैं कैश-

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक आप अपने खाते में जमा पूरी रकम नकदी के रूप में निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी सीमा है। लेकिन यदि आप एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश निकालते हैं 

तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकाला जा सकता है। दो लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट करने पर पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा।