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12 साल पहले हांसी में किया था प्रॉपटी डीलर का मर्डर, अदालत ने 4 को सुनाई उम्रकैद की सजा

मृतक के आफिस में घुसकर छीना लाइसेंसी असला, बाद में दिया वारदात को अंजाम
 
 
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एडीजे विवेक सिंगल की अदालत ने सुनाया फैसला

Mhara Hariyana News, Hisar। हिसार जिले के हांसी में 12 साल पहले प्रॉपटी डीलर की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। 


वर्णनीय है कि 12 साल पहले गांव पुट्ठी मंगलखां निवासी प्रॉपर्टी डीलर सुभाष पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे विवेक सिंगल की अदालत ने दोषी सोनू, सुनील, संदीप व विकास को उम्रकैद सुनाई है।

अदालत में चले अभियोग के मुताबिक हांसी के सिटी थाना के अंतर्गत स्थित गांव पुट्ठी मंगलखां निवासी सुखबीर की शिकायत पर 12 दिसंबर 2011 को केस दर्ज हुआ था। सुखबीर ने बताया था कि वह तोशाम रोड हांसी में चाचा सुभाष के दफ्तर में आया था। वहां भाटला निवासी कृष्ण, सिंघवा खास निवासी राजपाल व दैपल निवासी मंजीत था। सुबह सवा 11 बजे छत पर बैठकर सुभाष से बातचीत कर रहे थे।

तभी दो युवक आए। वे युवक उसके चाचा सुभाष को अपने साथ ऑफिस में बात करने के लिए लेकर चले गए थे। करीब पांच मिनट बाद चाचा सुभाष व दोनों लड़के बाहर निकले थे। एक युवक ने दफ्तर से चाचा का लाइसेंसी असला उठा रखा था। इसके बाद तीन और युवक आए। जिन्होंने कहा कि बातचीत क्या कर रहे हो मार दो। इसके बाद उन युवकों ने चाचा पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी।

लाइसेंसी असलाह लेकर फरार हुए थे आरोपी
सुखबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चाचा को बचाने का प्रयास किया तो धमकी दी कि बीच में आए तो जान से हाथ धो बैठोगे। सुभाष को गोलियों मारकर आरोपी अपने साथ लाइसेंसी असलाह लेकर फरार हो गए थे। गंभीर हालत में चाचा को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया था।