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- उपायुक्त आर के सिंह ने ली चुनाव प्रक्रिया में शामिल संबंधित अधिकारियों की बैठक

 
- उपायुक्त आर के सिंह ने ली चुनाव प्रक्रिया में शामिल संबंधित अधिकारियों की बैठक

सिरसा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर के सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से 18वें लोकसभा आम चुनाव 2024 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी मजबूती के लिए हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हर नागरिक का नैतिक दायित्व है कि इस पर्व में बढचढकर भाग लें और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि हिंसा मुक्त, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी आर के सिंह शनिवार को अपने कैंप कार्यालय में चुनाव के लिए बनाई गई विभिन्न कमेटी के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल अनुसार हरियाणा में दस लोकसभा सीटों के लिए शनिवार, 25 मई 2024 को चुनाव होंगे तथा मंगलवार 4 जून 2024 को मतगणना उपरांत चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसकी सभी को सख्ती से पालना करनी होगी। 

हिंसा मुक्त चुनाव करवाना भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य लक्ष्य : जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी आर के सिंह ने कहा कि जिला में लोकसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले हर खर्च की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। उम्मीदवार जाति और धर्म के आधार पर वोट डालने की अपील न करें। 

सभी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें : उपायुक्त
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा के आम चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की हुई हैं। निष्पक्ष व बिना प्रलोभन के चुनाव करवाना भारत निर्वाचन आयोग की प्रमुख प्राथमिकता है जिसकी अनुपालना प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के इस गौरव को मतदाताओं के मताधिकार का प्रयोग किए बिना बनाए रखना संभव नहीं है इसलिए सभी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें।

शहरी क्षेत्रों में शहरी निकाय व ग्रामीण क्षेत्र में डीडीपीओ हटवाएं प्रचार सामग्री :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों से सम्बन्धित सरकारी संपत्तियों पर प्रचार-प्रसार की सामग्री को 24 घंटों, 48 घंटों और 72 घंटों के अंदर हटवाने के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ एवं एसडीएम को निर्देश दिए है कि गांव और शहरों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के लिए टीमों का गठन किया जाए और नियमानुसार आगामी 24 से 72 घंटों के अंदर राजनीतिक पार्टियों से संबंधित और विकास कार्यों से संबंधित सामग्री को हटवाया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए जिला नगरायुक्त को निर्धारित अवधि में प्रचार सामग्री हटवाने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के बाद प्रमाण पत्र भी देने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लेकर काम करना होगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।
इस मौके पर बैठक में पुलिस अधीक्षक डबवाली सुमेर सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त डा. विवेक भारती, एएसपी दीप्ति गर्ग, डीएमसी सुरेंद्र, एसडीएम ऐलनाबाद डा. वेद बैनीवाल, एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार, एसडीएम डबवाली अभय सिंह, एसडीएम कालांवाली सुरेश रावेश, डीआईओ सिकंदर, जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र ढुल, तहसीलदार चुनाव रोहित, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।