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धमकी देने गाली गलौज करने व एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज

जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश
 
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सिरसा ।
जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने गाली गलौच करने, धमकी देने तथा मोबाइल फोन छीनने पर दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को एफ.आई.आर दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। इसी प्रकार एक अन्य मामले में पीडि़ता के परिवार की शिकायत पर एफ.आई.आर दर्ज न करने पर भी दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करने के आदेश पारित किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह कार्रवाई पंजाब पुलिस रूल्स 1934 के नियम 16.38 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये की गई।


कौशल अहुजा नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत दी गई कि ए.एस.आई राजेश कुमार व ए.एस.आई राधेश्याम ने उनके घर जाकर घर जाकर उससे  तथा उसके परिवार वालों के साथ गाली-गलौच व धमकी दी तथा उनका मोबाइल छीना। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक को दोनों पुलिस कर्मचारियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया।

इसी प्रकार एक अन्य मामले में उप निरीक्षक सुरेश कुमार तथा मुख्य सिपाही विजेन्द्र सिंह थाना ऐलनाबाद के खिलाफ भी पुलिस अधीक्षक को एफ.आई.आर दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। दोनों कर्मियों ने एक मामले में पीडि़ता के घर वालों की शिकायत पर जानबूझकर एफ.आई.आर दर्ज नहीं की थी।  

शामलात भूमि की पट्ïटा राशि नहीं करवाई जमा, उपायुक्त ने ग्राम सचिव को किया सस्पेंड
सिरसा, 13 सितंबर।
गांव की शामलात भूमि की पट्ïटा राशि जमा न करवाने पर उपायुक्त ने ग्राम सचिव को सस्पेंड करने के आदेश पारित किए हैं। उपायुक्त को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सिरसा की ओर से अवगत करवाया गया कि ग्राम सचिव भूप सिंह ने ग्राम पंचायत शाहपुर की शामलात भूमि की वर्ष 2022-23 की बकाया पट्ïटा राशि जमा नहीं करवाई है। संबंधित ग्राम सचिव को राशि जमा करवाने बारे लिखा गया, लेकिन अभी तक राशि जमा नहीं करवाई है।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने ग्राम सचिव भूप सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश पारित कर दिए हैं। सस्पेंशन अवधि के दौरान कर्मचारी का हेड क्वार्टर खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय रानियां रहेगा।