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हरियाणा में हुक्का बार पर सरकार ने लगाया Ban, होटल-कैफे में परोसा तो होगी कार्रवाई

हुक्का बारों में फ्लेवर/जड़ी-बूटी परोसने की आड़ में निकोटिन और प्रतिबंधित दवाएं भी परोसी जाती हैं
 
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सिरसा, 07 नवंबर।
जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जिला में हुक्का बार संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें हुक्का नरगिल में निकोटीन युक्त तंबाकू परोसा जा रहा हैं, जो उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। कभी-कभी इन हुक्कों में तम्बाकू के साथ अन्य हानिकारक/प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी मिलाये जाते हैं। जिलाधीश पार्थ गुप्ता आपराधिक संहिता प्रक्रिया, 1973 की धारा 144 लागू करते हुए कमर्शियल हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।


इन हुक्का बार में विभिन्न स्वादों/जड़ी-बूटियों का भी उपयोग किया जाता है। कई बार तो उक्त हुक्का बारों में फ्लेवर/जड़ी-बूटी परोसने की आड़ में निकोटिन और प्रतिबंधित दवाएं भी परोसी जाती हैं। हाल के दिनों में किशोरों और युवा वयस्कों के बीच इन स्वाद वाले हुक्के की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। कई तरह के स्वादों की उपलब्धता, धुएं की कम तीव्रता, निकोटीन का न होना या कम होना और महत्वपूर्ण रूप से इसके उपयोग से जुड़े जोखिम का कम या न होना जैसी विभिन्न भ्रांतियों के कारण इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे स्वाद वाले हुक्के के धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ), पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) जैसे विभिन्न विषाक्त पदार्थ होते हैं। इन उत्पादों के प्रभावों में हृदय रोग (सीओ), फेफड़ों के रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का अंदेशा बना रहता हैं।


ये आदेश जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। जिला सिरसा में होटल/रेस्तरां/सराय/बार/किसी भी अन्य वाणिज्यिक रुप हुक्का परोसा जाता है, जहां लोग हुक्का या नरगिल से तंबाकू धूम्रपान करने के लिए इक_ा होते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से एक वाणिज्यिक सेवा के रूप में प्रदान किया जाता है। ऐसे वाणिज्य संस्थानों पर हुक्का परोसने पर प्रतिबंध रहेगा तथा व्यक्तिगत रुप से उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक हुक्का पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।