कैथल कोर्ट का बड़ा फैसला: बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आरोपी को फांसी
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Mhara Hariyana News, Kaithal (Haryana) : कैथल एक गांव में सात साल की बच्ची से Rape मामले में हत्या करने के बहुचर्चित मामले में सवा 11 महीने के बाद fast track court में मामला चलने के बाद जिला एवं सत्र Justice की court ने दोषी पवन को सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला सत्र एवं Justice डॉ. Gagandeep Kaur ने पोक्सो एक्ट के तहत सुनाया है। कैथल के इतिहास में जिला एवं सत्र Justice की court ने पहली बार फांसी की सजा सुनाई है।
इस मामले में court ने दो दिन तक चली बहस के बाद आरोपी पवन को दोषी ठहराया था। फैसले के तहत court ने पीड़ित परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है।
इसमें 15 लाख रुपये पिता व 15 लाख रुपये ही माता को दिए जाएंगे। इस केस की पैरवी वकील अरविंद खुरानिया व जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल की तरफ से की गई।
अरविंद खुरानिया ने बताया कि फैसला सुनाते हुए Justice ने कहा कि मैं ऐसा फैसला गवाहों से आधार पर कर रही हूं, ऐसा जघंन्य अपराध दोबारा न हो। खुरानियां ने बताया कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसों की कैटेगरी में था। इसके तहत ही यह सजा सुनाई गई है।
ये था मामला
बता दें कि गत वर्ष आठ अक्टूबर को दोषी पवन ने सात साल की बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद सबूत मिटाने के मकसद से बच्ची के शव को तेल छिडक़ कर जला दिया था। बच्ची का अधजला शव पास के जंगलों की झाड़ियो के बीच मिला था। बच्ची को कुछ खिलाने के बहाने दोषी स्टेडियम की तरफ ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की।
जब बच्ची ने शोर मचाया तो पवन ने मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पवन सबूत नष्ट करने के मकसद से Petrol लेकर आया और उसे शव पर छिड़क कर आग लगा थी। जांच के दौरान के Police को एक CCTV फुटेज मिली। जिसमें एक पवन बच्ची को ले जाता हुआ नजर आया। इस बारे में थाना कलायत में केस दर्ज किया था।