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शादी का प्रजोजल ठुकराने पर 11वीं की छात्रा की हत्या करने वाले को सुनाई मौत की सजा

 
शादी का प्रजोजल ठुकराने पर 11वीं की छात्रा की हत्या करने वाले को सुनाई मौत की सजा
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Mhara Hariyana News, Gandhinagar
गुजरात में 11वीं की छात्रा का 34 बार चाकू घोंप कर कत्ल करने वाले युवक को राजकोट की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की ने युवक का शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर लड़की पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था।

जब लड़की के भाई ने उसे बचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उस पर भी हमला किया। मामला मार्च 2021 का है, जिसके बाद कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज आरआर चौधरी की कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखा है।

पोक्सो के तहत आरोपी पर दर्ज किया गया था केस
आरोपी का नाम जयेश सरवैया है। उस पर इंडियन पीनल कोड और पोक्सो एक्ट के कई एक्ट्स के तहत केस दर्ज किया गया था। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर झनक पटेल ने बताया कि कोर्ट ने धारा 302 के तहत आरोपी को मौत की सजा सुनाई और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 

प्रपोज करने लड़की के घर गया था आरोपी
आरोपी शख्स और लड़की जेतपुर में जेतलसर गांव के रहने वाले थे। आरोपी युवक लड़की को लंबे समय से परेशान कर रहा था। 16 मार्च 2021 को वह उसके घर प्रपोजल लेकर गया। लड़की ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया तो उसने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

भागने का प्रयास कर रही लड़की घर के बाहर ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसके गिरते ही जयेश ने उस पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। 
उसने 34 बार सृष्टि को चाकू घोंपा और उसके भाई को भी चाकू से जख्मी कर दिया। इसके बाद खून से सने कपड़े पहने हुए और हाथ में चाकू लेकर बाजार से निकला पर किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की।

निर्भया कांड से भी गंभीर है अपराध
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर झनक पटेल ने कहा कि लड़की पर किया हर वार ऐसा था जिससे एक इंसान की जान ली जा सकती थी। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जयेश ने सिर्फ लड़की नहीं, बल्कि 34 लोगों की जान ली है। 
उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान 51 गवाहों की गवाही ली जा चुकी है। उस वक्त पुलिस की तरफ से कोर्ट में 200 से 216 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। मेरी नजर में सृष्टि रायणी हत्याकांड निर्भया कांड से भी ज्यादा संगीन और दर्दनाक है।