logo

विधानसभा सत्र का पहला दिन, उपमुख्यमंत्री बोले बाढ़ से गिरे मकान की भरपाई के लिए सरकार आज भी तैयार

बाढ़ से हुए हर  नुकसान की भरपाई की सरकार ने: दुष्यंत चौटाला
 
s

चंडीगढ़  - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जुलाई 2023 में आई बाढ़ से अगर किसी व्यक्ति के मकान को नुकसान हुआ है तो अब भी जिला के उपायुक्त को लिखित में अपील की जा सकती है , अगर जांच के बाद नुकसान की रिपोर्ट सही पाई गई तो भरपाई की जाएगी।

वे आज यहाँ हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का ज़वाब दे रहे थे। 

डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य में जुलाई, 2023 के दौरान जो बाढ़ आई थी , उसके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये गए थे।  ऐसे में फसलों के नुकसान (कपास की फसल को छोड़कर) के मुआवजे के लिए कुल 1,34,310 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार ,घरों की क्षति के मुआवजे के लिए 6,057 आवेदन और जानवरों की मृत्यु के कारण मुआवजे के लिए 383 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 

 दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मुआवजे के दावों के उचित सत्यापन के बाद राज्य सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया गया है। प्रदेश में फसलों के नुकसान के लिए 97,93,25,839 रुपए (पुनः बोए गए क्षेत्र के लिए 7000 रुपये प्रति एकड़ सहित) मुआवजे के तौर पर डीबीटी के माध्यम से पात्र किसानों को जारी किये जा रहे हैं। 

उन्होंने आगे बताया कि पशु हानि और मकान क्षति के 4,768 दावों के लिए 5,78,60,500 रुपए मंजूर किये गए हैं  जिनमें से 574 दावों का मुआवजा तकनीकी त्रुटि (निष्क्रिय आधार विवरण/बैंक खाता त्रुटियां) के कारण डीबीटी के माध्यम से  लाभार्थियों के खातों में वितरित नहीं किया जा सका। त्रुटि ठीक होने के बाद शेष मुआवजा भी वितरित कर दिया जाएगा।  

दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि सिरसा जिले में मुआवजे के दावों के उचित सत्यापन के बाद ​​ मकान क्षति के 14 आवेदनों के विरुद्ध मुआवजे के रूप में 3,55,000 रुपए स्वीकृत किए गए। उन्होंने आगे बताया कि फसल क्षति के 1,242 दावे प्राप्त हुए हैं और उचित सत्यापन के बाद 3,20,20,574 रुपए का मुआवजा के तौर पर आकलन किया गया है जो कि जारी करने के लिए विचाराधीन है।