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PM Kisan: इन किसानों को नहीं मिलेगा PM किसान का पैसा, जानें वजह

पीटीआई की रिपोर्ट में कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष ने बताया कि बिहार के कृषि विभाग की तरफ से की गर्इ जांच में 81,595 अयोग्य लाभार्थियों की पहचान हुई है.
 
PM Kisan: इन किसानों को नहीं मिलेगा PM किसान का पैसा, जानें वजह

Mhara Hariyana News, New Delhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) की 14 किस्त अब तक लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी हैं. लेकिन बिहार में नया मामला सामने आया है. बिहार में 81,000 से ज्यादा किसानों की अयोग्य लाभार्थियों के रूप में पहचान की गई है.

इसके बाद सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए इन लाभार्थियों से रिकवरी करने का आदेश दिया है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ये लाभार्थी योजना गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे. योजना की शर्तें पूरी नहीं करने के कारण इन्हें अयोग्य ठहराया गया है.

81,595 अयोग्य लाभार्थियों की पहचान-

पीटीआई की रिपोर्ट में कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष ने बताया कि बिहार के कृषि विभाग की तरफ से की गर्इ जांच में 81,595 अयोग्य लाभार्थियों की पहचान हुई है.

इनमें से 2020 से 45,879 आयकरदाता शामिल हैं और 35,716 अन्य कारणों से अयोग्य करार दिये गए. अब इन अयोग्य किसानों से करीब 81.6 करोड़ रुपये की राशि की वसूली में तेजी लाई जा रही है.


किसानों से 10.3 करोड़ की रिफंड राशि आई-
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की हालिया बैठक में शीर्ष अधिकारियों को रिफंड कलेक्शन प्रोसेस में तेजी लाने के लिए कहा गया था. बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि जरूरी हो तो रिमांइडर जारी करें.

इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अयोग्य लाभार्थियों का बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के लिए कहा गया है. अब तक, कुछ बैंकों ने इन किसानों से करीब 10.3 करोड़ रुपये की रिफंड राशि एकत्र कर ली है.


इससे पहले जुलाई में महाराष्ट्र को इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, जब 14.28 लाख अयोग्य लाभार्थियों को पीएम-किसान योजना के तहत 1,754.50 करोड़ रुपये मिले.

सरकार राज्य के 1.04 लाख अयोग्य लाभार्थियों से महज 93.21 करोड़ रुपये वसूलने में ही सफल रही. महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने बताया था कि राज्य में कुछ लाभार्थियों के पास कृषि भूमि भी नहीं है.


लेकिन उन्हें योजना के जरिये पीएम किसान निधि का पैसा मिला है. पिछले साल  उत्तर प्रदेश में भी 21 लाख से अधिक किसान अपात्र पाए गए थे.

अपात्र किसानों को क्या करना चाहिए?
- सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- इसके बाद ‘voluntary surrender of pm-kisan benefits’ टैब पर क्लिक करें.
- अब पंजीकरण संखया, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें.
- यहां अब तक प्राप्त कुल किस्त को प्रदर्शित किया जाएगा. 'क्या आप अपना पीएम किसान निधि सरेंडर करना चाहते हैं' पर  पर 'हां' पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें.

यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि यह ऑप्शन नए लाभों को सरेंडर करने के लिए है न कि पैसे वापस करने के लिए. पैसे वापस करने के लिए आप इन स्टेप का पालन कर सकते हैं-

- पीएम किसान वेबसाइट पर जाएं और रिफंड ऑनलाइन पर क्लिक करें
- 'यदि पहले भुगतान नहीं किया गया है तो ऑनलाइन राशि वापस करने के लिए इस विकल्प का चयन करें' पर क्लिक करें.
- अपना आधार नंबर, खाता नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें
- कैप्चा कोड दर्ज करें और 'डाटा प्राप्त करें' पर क्लिक करें. अगले पृष्ठ पर, पिछले भुगतान के साथ विवरण उपलब्ध होंगे.
- रिफंड भुगतान बॉक्स पर क्लिक करें, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें
- इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करें
- भुगतान पृष्ठ के अंतर्गत, भुगतान करने के लिए बैंक का चयन करें.