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RBI: व‍ित्‍त मंत्री का सभी बैंकों को लेकर बड़ा आदेश, सभी ग्राहकों को मिलेगा फ़ायदा, लागु हुए नियम

Reserve Bank of India: एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकिंग सिस्टम में 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम लावारिस है. ऐसे पैसों की कुल रकम एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है.
 
RBI: व‍ित्‍त मंत्री का सभी बैंकों को लेकर बड़ा आदेश, सभी ग्राहकों को मिलेगा फ़ायदा, लागु हुए नियम

Nirmala Sitharaman To Banks: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक नया आदेश दिया है। यह आदेश बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े करोड़ों ग्राहकों के लिए है। वित्त मंत्री की ओर से जारी आदेश में यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उसके सभी ग्राहक अपने उत्तराधिकारियों को नामांकित करें. इससे लावारिस रकम को कम करने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्री का यह आदेश केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों में लावारिस पड़े हजारों करोड़ रुपये की पहचान के लिए आरबीआई द्वारा उठाए पोर्टल लॉन्‍च क‍िया था.

सीतारमण ने यहां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (Global Fintech Fest, GFF)  में कहा, 'मुझे लगता है कि बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र, (Financial Ecosystem) म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि जब कोई ग्राहक पैसे का लेनदेन करता है, तो संगठनों को भविष्य के बारे में सोचना होगा और निर्णय लेना होगा चाहे उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं। (उपभोक्ता) अपना नाम और पता देकर अपने उत्तराधिकारियों को नामांकित करता है।


35,000 करोड़ रुपये की रकम का कोई दावेदार नहीं है
. एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकिंग प्रणाली में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक लावारिस धन है। तो कुल रकम 1 लाख करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है. सीतारमण ने यह भी कहा कि 'टैक्स हेवेन देश' (Tax Haven Country) और पैसे की 'राउंड ट्रिपिंग' एक जिम्मेदार वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। RBI ने ग्राहकों और उनके उत्तराधिकारियों को यह पैसा सुरक्षित रूप से लौटाने के लिए उदगम पोर्टल (UDGAM) भी ​​लॉन्च किया।

इस पोर्टल को शुरू करने का मकसद बैंकों में कई दिनों से जमा लावारिस पैसों का पता लगाना था. जनता की सुविधा के लिए शुरू किए गए पोर्टल के माध्यम से विभिन्न बैंकों में जमा लावारिस राशि का पता लगाना आसान हो जाएगा। 

आरबीआई द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल पर एसबीआई (SBI), पीएनबी (PNB), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), धनलक्ष्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank Ltd), साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank Ltd), डीबीएस बैंक इंडिया (DBS Bank India Ltd) और सिटी बैंक (Citi Bank) में लावारिस जमा की जानकारी उपलब्ध है।