गायक मास्टर सलीम पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज, कोर्ट तक पहुंचा मामला

Mhara Hariyana News, Jalandar : Jalandhar देहात की गोराया police ने भजन Singer Master Saleem के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में धारा 295ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। केस हिंदू संगठनों के SSP दफ्तर के बाहर बुधवार को प्रदर्शन की चेतावनी के बाद मंगलवार देर रात दर्ज किया गया। मंगलवार को हिंदू संगठनों ने प्रेस वार्ता कर प्रदर्शन का एलान किया था, जिसके बाद police अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत करवाया था।
Master Saleem Jalandhar के नकोदर स्थित बाबा मुराद शाह मेले के दौरान माता चिंतपूर्णी पर विवादित बयान देकर विवादों में घिर गए थे। विवादित बयान का मामला अब court भी पहुंच गया है। महानगर के थाना कैंट में Master Saleem के खिलाफ दी गई शिकायत पर केस दर्ज न करने पर दिवान नगर निवासी Gaurav ने court में थाना प्रभारी के खिलाफ धारा 156 (3) के तहत शिकायत दी और अपनी शिकायत में थाना प्रभारी को मामला दर्ज करने के निर्देश देने की अपील की है।
Gaurav की याचिका को स्वीकार कर जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अर्पणा ने 21 सितंबर को थाना कैंट के प्रभारी को तलब किया। अपने आदेश में court ने निर्देश दिए कि थाना कैंट के थाना प्रभारी की जो शिकायत उनके पास पहुंची थी, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट और जवाब court में दें।
Gaurav ने अपनी शिकायत में शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आए एपेक्स court के पिछले साल 21 अक्तूबर को आए फैसले का हवाला देते हुए Master Saleem पर केस दर्ज करने के लिए थाना कैंट को डायरेक्शन देने की अपील की।
सुप्रीम court ने अपने फैसले में लिखा था कि कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है, जिससे भावनाएं आहत होती हैं और उस पर यदि शिकायत न भी आए तब भी स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया जा सकता है। अभद्र टिप्पणी के बाद Master Saleem कई जगह सफाई दे चुके हैं कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया।
इसके बाद वे माफी मांगने माता चिंतपूर्णी भी जा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने Jalandhar के गीता मंदिर और पटियाला के काली माता मंदिर में भी माथा टेककर माफी मांगी। हालांकि आहत लोग ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग लगातार जारी रखी।