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200 crore ठगी मामला: jacqueline fernandez को विदेश यात्रा की अनुमति मिली, एक crore की FDR जमा करने का निर्देश

 
200 crore ठगी मामला: jacqueline fernandez को विदेश यात्रा की अनुमति मिली, एक crore की FDR जमा करने का निर्देश

Mhara Hariyana News, New Delhi
दिल्ली की एक Court ने बॉलीवुड Actress jacqueline fernandez को काम के लिए America की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। उनका नाम ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ 200 crore रुपये के money laundering और जबरन वसूली मामले में शामिल है। 37 वर्षीय jacqueline ने apply में 10 से 20 अगस्त तक पेशेवर सेवाओं में शामिल होने के लिए America की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी।

पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष judge शैलेंद्र मलिक ने Actress को विदेश यात्रा करने और प्रचार गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दे दी है। हालांकि, विदेश यात्रा की अनुमति देते समय Court ने वीजा के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील द्वारा रखी गई दलीलों को खारिज कर दिया।

ED के वकील ने सुझाव दिया कि प्रचार गतिविधियां video conferencing के माध्यम से आयोजित की जा सकती हैं, लेकिन Court ने कहा कि वीजा मामलों पर निर्णय लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। judge ने कहा कि अमेरिकी दूतावास या वीजा जारी करने वाला प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से यात्रा के लिए आवेदक के मामले की जांच करेगा।

इसके अलावा Court ने यह भी कहा कि यह तय करना यूएसए-आधारित कंपनी पर निर्भर है कि प्रचार गतिविधियां भौतिक रूप से आयोजित की जाएंगी या आभासी (वर्चुअल) माध्यम से। Court ने jacqueline को इजाजत देते हुए एक crore रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त उसे अपनी यात्रा कार्यक्रम और संयुक्त राज्य America की यात्रा के दौरान अपने ठहरने के स्थान का विवरण भी प्रदान करना होगा।