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1 अगस्त से ई- इनवॉइस निकालना हुआ अनिवार्य

Making e invoice mandatory from August 1
 
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सिरसा। जीएसटी के अंतर्गत किसी भी वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर करने वाले सभी व्यापारियों को 1 अगस्त 2023 से ई-इनवॉइस  निकालना अनिवार्य हो गया है। यह जानकारी संजय जैन अधिवक्ता सचिव बिक्री कर बार एसोसिएशन, सिरसा ने दी। 

उन्होंने बताया कि अत: जीएसटी के तहत किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड से अधिक बिक्री करने वाले सभी व्यापारियों को अपने सभी बी-2 बी लेनदेन यानी जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी को बिक्री करने पर तथा इससे संबंधित किसी भी तरह का क्रेडिट नोट/ डेबिट नोट बनाने पर ई-इनवाइस बनाना आवश्यक हो गया है।

 

अन्यथा उपरोक्त लेनदेन अवैध हो जाएगा।  सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि अपनी मासिक या तैत्रासिक जीएसटी-3 बी भेजने से पहले उसका जीएसटी-2बी से मिलान कर लें।

 

अन्यथा अंतर होने पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए अपने -अपने कर सलाहकार से संपर्क करें।