अदालत बोली- एक दिन की Marriage में पति पर Rape का आरोप लगाना गलत
Mhara Hariyana News, Banglore
Karnatka Highcourt ने एक दिन की Marriage में पति पर Rape और उसके परिवार के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत को कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का श्रेष्ठ उदाहरण बताते हुए महिला की शिकायत पर अंतरिम रोक लगा दी। Highcourt ने इस मामले में पति व उसके परिजनों के खिलाफ किसी भी तरह के आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। महिला की शिकायत के खिलाफ उसके पति व परिवार ने Highcourt का रुख किया था।
Highcourt ने कहा, शिकायतकर्ता महिला व उसका पति Banglore में एक एमएनसी मोटरबाइक शोरूम में साथ काम करते थे। चार साल के प्रेम प्रसंग के बाद 27 जनवरी 2023 को दोनों ने मंदिर में Marriage कर ली और मल्लेश्वरम के Marriage रजिस्ट्रार के सामने अपनी Marriage का पंजीकरण कराया।
Marriage वाले दिन महिला का जन्मदिन था। पति को उसी दिन उसके पिछले अफेयर के बारे में पता चला और मालूम हुआ कि वह व्हाट्सएप पर एक अन्य व्यक्ति से लगातार बातें कर रही है।
इस बात पर Marriage के अगले दिन उनके बीच कुछ बहस हुई और महिला 29 जनवरी को अपना ससुराल छोड़कर चली गई। महिला ने पति को Marriage खत्म करने की धमकी भी दी। 29 जनवरी से 1 मार्च तक लगभग 32 दिन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद महिला ने पति पर Rape व परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दे दी।
महिला ने कहा-उसे कुछ याद नहीं था
महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया कि Marriage वाले दिन उसे कुछ हो गया था जिससे उसे कुछ भी याद नहीं। शायद उसे कोई जहरीला पदार्थ दिया गया था जिस कारण वह याद नहीं कर पा रही कि मैरिज रजिस्ट्रार के यहां दस्तखत कैसे किये और क्या सब हुआ। उसने आरोप लगाया कि जब पति को उसके पिछले अफेयर के बारे में पता चला तो उसने उसका उत्पीड़न किया।
Highcourt ने कहा, यह कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का श्रेष्ठ उदाहरण है। यहां शिकायतकर्ता महिला सिर्फ पति तक सीमित नहीं रही उसने उसके परिवार को भी अपने जाल में फंसाया।