हत्यारी मां को उम्र कैद की सजा, पति से अनबन के चलते डेढ़ महीने की बेटी की गला दबाकर कर दी थी Murder
Mhara Hariyana News, Bhiwania
भिवानी में अपनी डेढ़ माह की बेटी का गला दबाकर Murder करने के मामले में Court ने 'Murderरी मां' को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की Court में चल रहा था। Court ने महिला पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर महिला को अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
अनबन के चलते पत्नी ने दूसरे कमरे में ले जाकर बच्ची का गला घोंट दिया
जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में भिवानी निवासी मोहन ने Police को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। मोहन ने Police को बताया था कि वर्ष-2020 में उसने भिवानी निवासी Vaishally के साथ शादी की थी। उनकी डेढ़ माह की एक बेटी थी।
उन्होंने बताया कि उसकी व उसकी पत्नी के बीच अनबन रहती थी। इसके कारण 18 अगस्त 2021 की सुबह को उसकी पत्नी Vaishally ने उनकी बेटी जिया को अलग कमरे में ले जाकर गला दबाकर Murder कर दी।
शिकायत के आधार पर Police ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान Police ने महत्वपूर्ण सबूतों का एकत्र किया। आरोपी महिला Vaishally को गिरफ्तार कर Court के सम्मुख पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान Court ने मामले को बहुत ही संगीन माना। दोषी मां की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। महिला Vaishally को उम्र कैद की सजा सुनाई।