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विद्यार्थियों से वसूली फीस और टीचरों की सैलरी की जानकारी नहीं देने वाले जिला के प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई

शिक्षा निदेशालय से जारी की चेतावनी, बिना फार्म 6 भरे नए शिक्षा सत्र में नहीं बढ़ा सकते फीस, जिलेभर में हैं 345 प्राइवेट स्कूल

 
विद्यार्थियों से वसूली फीस और टीचरों की सैलरी की जानकारी नहीं देने वाले जिला के प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई
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Mhara Hariyana News

सिरसा। नए शिक्षा सत्र आरंभ होने से पहले जिला के प्राइवेट स्कूलों को विद्यार्थियों से वसूली फीस और टीचरों की सैलरी कितनी बढ़ाई इसकी पूरी जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जमा करवानी होगी। जिस भी प्राइवेट स्कूल ने ऐसा नहीं किया तो उसकी खिलाफ कार्रवाई होना तय है। इसके लिए निदेशालय ने चेतावनी भी जारी कर दी है। मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को नए शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले शपथ पत्र देना अनिवार्य है। बता दें कि सिरसा जिला में करीब 345 प्राइवेट स्कूल हैं। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय ने अदालती झगड़ों से निपटने के लिए सभी प्राइवेट स्कूलों से आगामी शिक्षा सत्र में बच्चों से ली जाने वाली फीस, फंड, छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं और अध्यापकों को दिए जाने वाले वेतन का ब्योरा मांगा है। स्कूल संचालकों को फार्म-6 के ऑनलाइन पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्मेट में तमाम वांछित जानकारी अपलोड करनी होगी। शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जिला जिले में कुल 345 प्राइवेट स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों को हर साल फीस बढ़ाने से पहले निर्धारित तिथि तक निदेशालय को फार्म-6 भरकर देना होता है। जो स्कूल तय अवधि में फार्म-6 भरकर नहीं देता, उसे अगले शैक्षणिक सत्र में फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती। इनमें वर्तमान में बड़ी संख्या में निजी स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक फार्म-6 नहीं भरा है। ऐसे में इन स्कूलों को नए शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले फार्म-6 भरना होगा। अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है तो इसके खिलाफ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

निदेशालय की मंजूर बिना नहीं बढ़ा सकते फीस

नियमानुसार फार्म-6 पर दी गई प्रस्तावित फीस व फंड्स के ब्योरे व अन्य सभी जानकारी की जांच पड़ताल करने के बाद शिक्षा निदेशक से मंजूरी मिलने के बाद ही स्कूल संचालक आगामी शिक्षा सत्र में फीस बढ़ा कर वसूल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी निजी स्कूल विद्यार्थियों की फीस व स्टाफ के वेतन में सत्र के बीच में कोई बदलाव नहीं कर सकता। सभी निजी स्कूलों को निर्धारित फॉर्मेट में शिक्षण स्टाफ का वेतन, अधिकतम अनुमेय शुल्क वृद्धि, मौजूदा छात्रों पर लागू शुल्क संरचना और नया दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए शुल्क संरचना की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। स्टाफ के वेतन में पिछले साल जनवरी की तुलना में इस साल जनवरी तक कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। अदालती मुकदमों में इन दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

सत्र के बीच में नहीं कर सकता बदलाव

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल सत्र के बीच में विद्यार्थियों की फीस व स्टाफ के वेतन में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। निदेशालय की ओर से निजी स्कूलों को फार्म-6 भरने के बारे में आदेश जारी किए हैं, जिन्हें जिले के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को भेज दिया है। अगर कोई निजी स्कूल इस फार्म को भरने में गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।