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अहर गांव के सरपंच का चुनाव रद्द कोर्ट ने 61 मतों का फर्जी तरीके से मतदान करना पाया 34 मत से जीते थे

 
अहर गांव के सरपंच का चुनाव रद्द कोर्ट ने 61 मतों का फर्जी तरीके से मतदान करना पाया 34 मत से जीते थे

Mhara Hariyana News, Panipat (Haryana) : हरियाणा के पानीपत में सिविल जज जूनियर डिवीजन हरलील पाल सिंह की Court ने इसराना खंड के अहर गांव के Sarpanch का election रद्द कर दिया है। Court ने पाया है कि voting के दौरान 61 Vote फर्जी तरीके से डाले गए। जबकि याचिकाकर्ता 34 Voteों से Sarpanch का election हार गया था।

उन्होंने Court से सरपंच घोषित करने की भी मांग की थी। Court ने इसमें election दोबारा कराने का फैसला सुनाया है। Sarpanch महेंद्र सिंह ने Court के इस फैसले को हाईCourt में चुनौती देने का फैसला किया है। Court के फैसले के बाद गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

याची पक्ष के वकील राजकुमार जीवन ने बताया कि अहर गांव में नवंबर 2022 में Sarpanch का election हुआ था। इसमें भगवान दास भी Sarpanch के प्रत्याशी थे। दूसरी तरफ से महेंद्र सिंह election मैदान में थे। भगवान दास का आरोप था कि महेंद्र सिंह ने पोलिंग पार्टी से मिलीभगत कर मृत लोगों का भी voting करा दिया।

कुछ लोगों के दो बार voting किए। गांव से विदेश में गए लोगों तक का voting करा दिया गया। इन सबके चलते भगवान दास 34 Vote से election हार गए। Court ने उनकी याचिका पर पोलिंग पार्टी और Sarpanch महेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया। पोलिंग पार्टी ने अपना सारा रिकॉर्ड पेश किया और Sarpanch महेंद्र सिंह की तरफ से एडवोकेट बलराज खर्ब ने अपना पक्ष रखा।

Court के सामने खुली मिलीभगत की पोल
एडवोकेट राजकुमार जीवन ने बताया कि पोलिंग पार्टी से रिकॉर्ड मंगवाया गया। इसमें साफ हुआ कि 15 Vote पोलिंग पार्टी ने अपनी मर्जी से प्रयोग किया था। 31 Vote दोबारा प्रयोग में लाए गए थे। 

कुछ Vote तीन बार भी पोल हुए। इस तरह 61 Vote फर्जी तरीके से डलवाए गए। जबकि भगवान दास 34 Voteों से पीछे रहे थे। उन्होंने Court को भगवान दास को Sarpanch घोषित करने की मांग की। Court ने Sarpanch पद का election निरस्त कर दिया।

दोबारा election कराने की मांग की
याचिकाकर्ता भगवान दास ने Court के सामने महेंद्र को Sarpanch पद से तुरंत हटाने और दोबारा election कराने की मांग की। कहा कि वह Court के फैसले से खुश हैं। उनको सच्चाई साबित करने में करीब 11 महीने का समय लग गया। वह Sarpanch और election पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करेंगे। 

Court के आदेश को पढ़ने के बाद ही आगामी कदम उठाया जाएगा। भगवान दास ने Court के सामने कहा कि उन्होंने फर्जी voting का election के दिन विरोध किया था। अधिकारियों और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्हें voting केंद्र से बाहर निकाल दिया जाता था।

हाईCourt जाएंगे : महेंद्र
ग्राम पंचायत अहर के Sarpanch महेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से election जीता है। वे गांव का विकास लगातार करा रहे हैं। voting में फर्जी Vote डालने के आरोप निराधार थे। वह इस फैसले को हाईCourt में चुनौती देंगे। एडवोकेट बलराज खर्ब ने बताया कि पिछले पंचायत election में कुराना Sarpanch सत्यवान के election काे Court में चुनौती दी गई थी। 

उन्हाेंने स्थानीय Court के फैसले के विरोध में हाईCourt में याचिका दायर की थी। Court ने election पर स्टे लगा दिया था। सत्यवान ने Sarpanch पद का अपना कार्यकाल पूरा किया। वे होईCourt में अपना पक्ष रखेंगे।