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मतदान के दिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य वाहनों की आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध : जिलाधीश पार्थ गुप्ता

There will be a ban on the movement of vehicles other than essential services on the day of polling: Collector Partha Gupta

 
There will be a ban on the movement of vehicles other than essential services on the day of polling: Collector Partha Gupta
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Mhara Hariyana News:
सिरसा
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने पंचायती राज संस्थाओं के 9 नवंबर व 12 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें तेज गति से चलने वाले दोपहिया वाहन भी शामिल हैं।
जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेशों में स्पष्टï किया है कि यह आदेश 9 व 12 नवंबर को मतदान के दिन व मतदान केंद्रों के आसपास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गैर जरूरी वाहनों का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने की संभावना के मद्देनजर जारी किए गए हैं। इसके अलावा जरूरी सेवाओं से संबंधित तथा चुनाव प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले तथा रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति प्राप्त वाहनों को चलने की अनुमति होगी।


उन्होंने आदेशों में स्पष्टï किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराज्यीय सड़कों, राज्य राजमार्गों और मुख्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नियमित रूप से जारी रहेगी। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन, जैसे अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दूध वैन, पानी के टैंकर, बिजली या विभागीय वाहन, आपातकालीन ड्यूटी संबंधी वैन, ड्यूटी पर पुलिस व चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के वाहनों की आवाजाही पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी।


इसी प्रकार विभिन्न परिवहन रूटों पर चलने वाली जनपरिवहन सेवाओं से संबंधित बसें निरंतर चलती रहेगी। अस्तपताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से चलने वाली टैक्सी, तिपहिया, स्कूटर, रिक्शा आदि वाहनों को स्वीकृति रहेगी। बीमार, बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में वाहनों के साथ आने की स्वीकृति रहेगी। इसके अतिरिक्त अधिकृत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों को भी स्वीकृति रहेगी।


साथ ही कोई अन्य वाहन, आपात स्थिति में, जिसके लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिटशुदा वाहनों को अनुमति होगी। इसके अलावा जो वाहन मालिक अथवा उनके परिवार के सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर जाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग करेंगे, वे मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक अपने वाहन ले जा सकते हैं यानी 200 मीटर की परिधि के अंदर वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।


यह आदेश 08 नवंबर 2022 को सायं 05 बजे से 09 नवंबर 2022 को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे तथा 11 नवंबर 2022 को सायं 05 बजे से 12 नवंबर 2022 तक मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। इसके अतिरिक्त पुनर्मतदान होने की स्थिति में इसी अनुसार एक दिन पहले सांय 5 बजे से लागू रहेंगे। इन आदेशों की अनुपालना पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडलाधीश, सचिव आरटीए, सभी उप पुलिस अधीक्षक, परिवहन विभाग के महाप्रबंधक, संबंधित थाना अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने आदेशों में पुलिस विभाग को निर्देश दिए है कि वे मतदान के दिनों से तीन दिन पहले लारी, ट्रक व अन्य वाहनों की गहनता से जांच करेंगे। आदेशों की उल्लंघना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सीईटी परीक्षा के सफल आयोजन के लिए फ्लाइंग स्क्वायड टीमें गठित : उपायुक्त पार्थ गुप्ता
सिरसा, 03 नवंबर।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व राष्टï्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जिला के 38 परीक्षा केंद्रों पर 5 व 6 नवंबर को आयोजित करवाई जाने वाली सीईटी परीक्षा को शांतिपूर्वक ढंग से करवाने के उद्देश्य से फ्लाइंग स्क्वायड टीम गठित की है। जिला मुख्यालय स्तर पर दो फ्लाइंग स्क्वायड टीमें गठित की गई हैं जिसमें प्रथम टीम में एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार, समग्र शिक्षा के डीपीसी बुटा राम, सिटी पुलिस थाना के एएसआई मनोहर लाल शामिल हैं तथा द्वितीय फ्लाइंग स्क्वायड टीम में जिला नगर आयुक्त डा. किरण सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी सिरसा सुनीता व सिटी पुलिस थाना से शकिला देवी व जिला बाल कल्याण अधिकारी पूनम नागपाल शामिल हैं।
इसी प्रकार उपमंडल स्तर पर तीन फ्लाइंग स्क्वायड टीम में गठित की गई हैं। प्रथम फ्लाइंग स्क्वायड टीम में एसडीएम डबवाली शंभु राठी, खंड शिक्षा अधिकारी डबवाली सुभाष फुटेला, पुलिस थाना डबवाली के एएसआई नरेश कुमार व नगर परिषद डबवाली के कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। द्वितीय फ्लाइंग स्क्वायड टीम में ऐलनाबाद के एसडीएम डा. वेद प्रकाश, खंड शिक्षा अधिकारी ऐलनाबाद जय प्रकाश, पुलिस थाना ऐलनाबाद के एएसआई नरेश कुमार व नगर पालिका ऐलनाबाद के सचिव दीपक शामिल हैं। तृतीय फ्लाइंग स्क्वायड टीम में कालांवाली के एसडीएम उदय सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी बड़ागुढा बलदेव सिंह, पुलिस थाना कालांवाली के एएसआई राजेंद्र प्रसाद व नगर पालिका कालांवाली के सचिव गिरधारी लाल शामिल हैं। नगराधीश अजय सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारी फ्लाइंग स्क्वायड टीम के हैड के दिशा निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
फाइल फोटो : उपायुक्त पार्थ गुप्ता