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जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव : मतगणना केंद्रों के पास धारा 144 लागू

आदेशों के अनुसार मतगणना केंद्र के 500 मीटर की परिधि में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति व किसी भी हथियार नुमा वस्तु को ले जाने पर पूर्णतया पाबंदी होगी।
 
जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव : मतगणना केंद्रों के पास धारा 144 लागू
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Mhara Hariyana News, Sirsa
सिरसा।


जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव की आगामी 27 नवंबर (रविवार) को होने वाली मतगणना के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। आदेशों के अनुसार मतगणना केंद्र के 500 मीटर की परिधि में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति व किसी भी हथियार नुमा वस्तु को ले जाने पर पूर्णतया पाबंदी होगी। ये आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जिला में खंड बड़ागुढा में  बीडीपीओ कार्यालय, खंड डबवाली में महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, खंड ऐलनाबाद में बीडीपीओ कार्यालय, खंड नाथूसरी चौपटा में बीडीपीओ कार्यालय, खंड ओढां में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खंड रानियां में राजकीय कन्या महाविद्यालय तथा खंड सिरसा में सीडीएलयू के डा. एपीजे अबुल कलाम भवन में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।


 

जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित किए हैं कि मतगणना केंद्रों के आसपास कोई भी व्यक्ति मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में आग्नेयास्त्र, चाकू, साइकिल की चेन, तलवार, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासी जैसे कोई भी हथियार और हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली कोई अन्य वस्तु/सामान ले जाना माचिस, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू या किसी भी तरह का तरल रसायन, मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट, घड़ी, पेजर, अतिरिक्त कपड़ा, बेल्ट, चाबी के छल्ले, पेन, पेंसिल, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई अन्य उपकरण जिसे सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, मतगणना हॉल के अंदर, उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों और मतगणना एजेंटों द्वारा मतगणना में बाधा / व्यवधान की संभावना के मद्देनजर साथ ले जाने पर पूर्ण रुप से मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतिबंध रहेगा।


मतगणना केंद्रों में केवल अधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों, मतगणना ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी, चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों व राज्य चुनाव आयोग, जिला प्रशासन व संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत सभी व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अलग से जारी अधिकृत पत्र के साथ प्रिंट मीडिया से एक व्यक्ति प्रति समाचार पत्र या समाचार एजेंसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रति चैनल एक कैमरामैन और एक समाचार एंकर मतगणना केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। आदेशों में पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि सभी मतगणना केंद्रों के पास कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।