logo

दसवीं का फर्जी सर्टिफिकेट पाए जाने पर चिलकनी ढाब के सरपंच को पद से हटाया

 
दसवीं का फर्जी सर्टिफिकेट पाए जाने पर चिलकनी ढाब के सरपंच को पद से हटाया


सिरसा
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने हरियाणा राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 के तहत खंड ऐलनाबाद की ग्राम पंचायत चिलकनी ढाब के सरपंच मनोज कुमार को अयोग्य करार देते हुए सरपंच के पद से हटाने के निर्देश पारित किए हैं तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ऐलनाबाद को आदेश दिए हैं कि वह पद से हटाए गए मनोज कुमार से ग्राम पंचायत चिलकनी ढाब से संबंधित जो भी रिकॉर्ड, धनराशि, चल-अचल संपत्ति उसके नियंत्रण में है, को तुरंत बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दी जाए।


आदेशों के तहत मनोज कुमार के खिलाफ दसवीं कक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उपायुक्त ने मामले की जांच ऐलनाबाद एसडीएम को सौंपी।

जांच अधिकारी के समक्ष मनोज कुमार द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई भी संतोषजनक साक्ष्य व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उनके खिलाफ जो भी आरोप थे, वो सही पाए गए। उपायुक्त ने जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पद से हटाने के आदेश पारित किए।