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एसएमएएम व एनएफएसएम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 31 दिसंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

 
You can apply online till 31st December for grant on agricultural equipment under SMAM and NFSM scheme.

सिरसा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान एसएमएएम व एनएफएसएम स्कीम के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है।

उप निदेशक  कृषि डा. सुखदेव सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा 29 तरह के कृषि यंत्र जैसे बैटरी / इलेक्ट्रिक / सौर संचालित पावर वीडर, सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टी टूल बार, स्व-चालित उच्च क्लीयरेंस बूम स्प्रेयर, लोडर / भूसा कटर के साथ उच्च क्षमता वाला चारा काटने वाला यंत्र, ट्रैक्टर चालित सिलेज पैकिंग मशीन/ ट्रैक्टर चालित सिलेज बेलर (1400-1500 किग्रा/ घंटा), बैटरी चालित उर्वरक प्रसारक, ब्रिकेट बनाने की मशीन ( 500-1000 किलोग्राम / घंटा क्षमता)/ बायोमास पेलेटिंग मशीन, ट्रैक्टर चालित उर्वरक प्रसारक, ट्रैक्टर संचालित हाइड्रोलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर, एमबी प्लोऊ, सब सोइलर, मल्टी क्रॉप बेड प्लान्टर/रेज्ड बेड प्ला›टर, स्वचालित चावल ट्रांसप्लांटर (4 पंक्ति), ट्रैक्टर चालित विनोइंग मशीन ग्राम क्लीनर सह ग्रेडर/विनोइंग फैन, ट्रैक्टर पर लगे रीपर कम बाइंडर, बाजरा मशीन / बाजरा मिल, मक्का थ्रेशर (ट्रैक्टर चालित)/ मक्का शेलर, वायवीय प्लान्टर मशीन ( ट्रैक्टर चालित), तेल निकालने वाला, मक्का डिहस्कर (ट्रैक्टर चालित)/ मक्का शेलर, गन्ना थ्रेश कटर, मोबाइल/ कॉटन श्रेडर (ट्रैक्टर चालित), लोडर/ डोजर/ बेकहो (ट्रैक्टर चालित), गाय के गोबर से ब्रिकेटिंग मशीन, गोबर निर्जलीकरण मशीन, धान मोबाइल ड्रायर, लेजर लैंड लेवल (कंप्यूटर कराई), कपास बीज ड्रिल और ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर अनुदान पर दिए जा रहे हैं। कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

  सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने बताया कि किसान ऑनलाइन आवेदन के बाद ड्रा में चयन होने के उपरांत अनुदान पर लिया गया कृषि यंत्र पांच वर्षों तक नहीं बेच सकता है। इसके अतिरिक्त जिस कृषि यंत्र का आवेदन कर रहा है किसान ने उस कृषि यंत्र पर पिछले तीन वर्षों के दौरान (2020-21, 2021-22 से 2022-23) अनुदान नहीं लिया होना चाहिए। किसान के नाम राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी होना आवश्यक है।
जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी में ड्रा के माध्यम से चयन उपरांत किसान को हरियाणा रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी, किसान के नाम जमीन की पटवारी रिपोर्ट (केवल लघु व सीमांत किसान), किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, स्वयं घोषणा पत्र, मेरी फसल मेरा ब्योरा (खरीफ रबी 2023) का पंजीकरण की कॉपी व यदि अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आदि सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक दो कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक कृषि व सहायक कृषि अभियंता सिरसा कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।