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PFI प्रतिबंध पर UAPA ट्रिब्यूनल के प्रमुख होंगे दिल्ली HC के जस्टिस शर्मा

Delhi HC Justice Sharma to head UAPA tribunal on PFI ban
 
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Mhara Hariyana News: नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों पर प्रतिबंध से संबंधित यूएपीए न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया है।


कानून मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, न्यायमूर्ति शर्मा का गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में समय "वास्तविक सेवा" के रूप में गिना जाएगा।


न्यायमूर्ति शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस सी शर्मा ने नियुक्त किया था।


यूएपीए के तहत एक बार किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद, सरकार द्वारा निर्णय के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, यह तय करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है।
प्रक्रिया के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय कानून मंत्रालय से उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित करने का अनुरोध करता है। कानून मंत्री तब संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधिकरण का नेतृत्व करने के लिए एक न्यायाधीश की सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं।


न्याय विभाग का कार्यालय ज्ञापन 3 अक्टूबर को जारी किया गया था।


गृह मंत्रालय अब एक औपचारिक अधिसूचना जारी करेगा जिसमें जस्टिस शर्मा को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चों के मामले में "गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा।"


सहयोगियों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईसी) नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं।


सरकार ने 28 सितंबर को PFI और उसके कई सहयोगियों को एक कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया, उन पर ISIS जैसे वैश्विक आतंकी समूहों के साथ "लिंक" होने का आरोप लगाया। पीटीआई एनएबी मिन मिन


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