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HSGPC पर 'सुप्रीम' फैसले को भाजपा मान रही संजीवनी, कांग्रेस भी भुनाने को तैयार, पंजाब हरियाणा में सिखों की 63 प्रतिशत आबादी

पंथक राजनीति के सहारे अकालियों के लिए इस फैसले से मुश्किलें खड़ी होंगी
 
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Mhara Hariyana News, Chandigarh। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2014 में बनाए गए गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर हरियाणा-पंजाब की पंथक राजनीति पर असर पड़ेगा। पंजाब सहित दूसरे राज्यों में पंथक राजनीति के सहारे अकालियों के लिए इस फैसले से मुश्किलें खड़ी होंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस फैसले को अपने लिए संजीवनी मान रहा है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब व हरियाणा दोनों राज्यों में 63 फीसदी सिख आबादी है।

58 % सिख रहते राजनीतिक केंद्र

पंजाब की बात करें तो यहां के 58 फीसदी सिख राजनीतिक केंद्र में रहते हैं। अकाली दल हमेशा से ही पंथक राजनीति के भरोसे चुनावी रणनीति पर काम करता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट Supreme Court का फैसला आने के बाद भाजपा शिअद की पंथक राजनीति पर चोट करना चाहती है। हालांकि हरियाणा में सिख आबादी अन्य के मुकाबले 4.90 फीसदी ही है।

SC के फैसले से सजग हुई SAD

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिरोमणि अकाली दल सजग हो गया है। शिअद प्रधान सुखबीर सिंह बादल सहित अन्य नेता फैसले को चुनौती देने की बात कह रहे हैं। साथ ही शिअद प्रधान लगातार बैठकें करके इस फैसले की काट निकालने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं।

कांग्रेस भी  फैसले को भुनाने को तैयार 

हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हरियाणा कांग्रेस भी भुनाएगी। इसका सबसे कारण है कि वर्ष 2014 के मानसून सत्र में हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चड्ढा कमेटी की रिपोर्ट के बाद HSGPC विधेयक-2014 का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था।

राज्य के सिख सशक्त होंगे: मनोहर लाल

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा की स्वतंत्र समिति होने से निश्चित ही राज्य के सिख और सशक्त बनेंगे। साथ ही दूसरे राज्यों के सिखों में अच्छा संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। इसके लिए हरियाणा की पूरी सिख संगत को बधाई।

हुड्‌डा बोले- हमारी सरकार ने बनाया था एक्ट

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार के समय हमने जो एक्ट बनाया था, वह हरियाणा के सिखों के हित मे ही बनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके पक्ष में फैसला दिया, जिसका हम स्वागत करते है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंथ पर हमला: सुखबीर

शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन एक्ट-2014 को मान्यता देने के फैसले पर पंथ पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से दुनिया भर के सिखों में रोष की भावना है।