CM Siddaramaiah को highcourt ने जारी किया नोटिस, विधायकी रद्द करने की मांग वाली petition पर हुई सुनवाई
Mhara Hariyana News, Banglore
कर्नाटक के CM Siddaramaiah के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक व्यक्ति ने petition दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि उनको वरुणा विधानसभा क्षेत्र से अयोग्य ठहराया जाए। वहीं अब इस petition को लेकर कर्नाटक highcourt ने CM Siddaramaiah को नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब एक सितंबर तक दिया सकता है। न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाओं का वादा किया था
petition में आरोप लगाया गया कि Siddaramaiah ने संविधान के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। वरुणा विधानसभा सीट के रहने वाले केएम शंकर ने शुक्रवार को आरोप लगाते हए कहा कि कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाओं का वादा किया था।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन
व्यक्ति ने कहा कि पांच गारंटी योजनाओं की वजह से कांग्रेस को बहुमत मिलने मदद हुई। Siddaramaiah और डीके शिवकुमार ने गारंटी कार्ड का वितरण किया, जिससे मतदाता आकर्षित हुआ। कांग्रेस का कहना था कि अगर सरकार बनती है तो इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (1) के तहत युवक ने Siddaramaiah को petition में चुनौती दी है। अधिनियम लालच देने पर रोक लगाता है। petition में आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कार्ड बांटकर मतदाताओं को लुभाया है।