logo

अब Omar Abdullah अपनी पत्नी Payal को देंगे प्रति माह 1.5 लाख का गुजारा भत्ता, दिल्ली HC का आदेश

 
अब Omar Abdullah अपनी पत्नी Payal को देंगे प्रति माह 1.5 लाख का गुजारा भत्ता, दिल्ली HC का आदेश

Mhara Hariyana News, Jammu
दिल्ली Highcourt ने Omar Abdullah को अलग रह रही पत्नी Payal abdullah को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने बेटे की पढ़ाई के लिए 60 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया है।

National Conference के उपाध्यक्ष Omar Abdullah को अपनी अलग रह रही पत्नी Payal abdullah को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख का भुगतान करना होगा। दिल्ली Highcourt ने Omar Abdullah को ये आदेश दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें प्रति माह 75 हजार रुपये गुजार-भत्ता के तौर पर देने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि पिता अपने बच्चों की College education के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है, जो वयस्क हो गए हैं। abdullah को अपने बेटे की शिक्षा के लिए प्रति माह 60 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। निचली अदालत के खिलाफ Payal की याचिक पर Highcourt ने ये आदेश दिया है।