बिना मंजूरी के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकेंगे राजनीतिक दल, एमसीएमसी से मंजूरी अनिवार्य

कर्नाटक
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम पांच बजे थमने वाला है। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचने के साथ राजनीतिक दलों को जारी परामर्श में निर्वाचन आयोग ने शिष्ट तरीके से प्रचार अभियान पर भी जोर दिया।
कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। Congress सत्ता पाने के लिए लड़ रही है तो बीजेपी जीत को दोहराने में लगी है। आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। हर दल के नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
इस बीच, Election Comission ने परामर्श जारी किया है] इसमें कहा गया है कि कोई भी Party या उम्मीदवार चुनाव के दिन और एक दिन पहले Media प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) से मंजूरी के बिना प्रिंट Media में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकता है। अगर किसी को विज्ञापन देना है तो उसे पहले एमसीएमसी से मंजूरी लेनी पड़ेगी।
गौरतलब है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम पांच बजे थमने वाला है। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचने के साथ राजनीतिक दलों को जारी परामर्श में निर्वाचन आयोग ने शिष्ट तरीके से प्रचार अभियान पर भी जोर दिया। आयोग ने कहा कि आपत्तिजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापन पूरी चुनाव प्रक्रिया को दूषित करते है।
अखबार के संपादकों को भी पहुंचा पत्र
Election Comission ने अखबारों के संपादकों को भी एक अलग पत्र लिखा है। इसमें उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्रकारिता आचरण के मानदंड उनके समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों सहित सभी मामलों के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। आयोग ने कर्नाटक के समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे एक पत्र में कहा कि यदि जिम्मेदारी से इनकार किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया जाए।
एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणित कराना होगा विज्ञापन
वहीं, राजनीतिक दलों को जारी परामर्श में कहा गया है कि Voting के दिन और इससे एक दिन पहले प्रचार पर रोक के दौरान विज्ञापनों को एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणित कराना होगा। परामर्श में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन अथवा व्यक्ति Voting के दिन और इससे एक दिन पहले प्रिंट Media में कोई भी विज्ञापन तब तक प्रकाशित नहीं करा सकता है, जब तक कि राजनीतिक विज्ञापन की सामग्री उनके द्वारा राज्य/जिले की एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणित न करा ली जाए। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करने के लिए कहा गया है।