logo

मोदी सरनेम केस में राहुल के खिलाफ Appeal दायर करने वाले पूर्णेश मोदी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, रखी यह मांग

 
मोदी सरनेम केस में राहुल के खिलाफ Appeal दायर करने वाले पूर्णेश मोदी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, रखी यह मांग

नई दिल्ली 
Gujrat में Congress नेता Rahul Gandhi के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने व उन्हें सजा दिलाने वाले BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है। उन्होंने उस मामले में कैविएट दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने Gujrat Highcourt के फैसले के खिलाफ Gandhi की अपील पर सुनवाई करने का फैसला किया है।

Gujrat Highcourt ने की थी सख्त टिप्पणी
गौरतलब है, Gujrat Highcourt ने हाल ही में Rahul Gandhi की सजा पर रोक की मांग वाली Appeal खारिज कर दी थी। साथ ही सख्त टिप्पणी भी की थी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा था कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुए। 

 

ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा था कि दोषसिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि न्यायसंगत एवं उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।

क्या है कैविएट Appeal?
कैविएट Appeal एक तरह का बचाव होता है ताकि कोर्ट किसी मामले में एक पक्षीय फैसला ना सुनाए। सिविल प्रोसीजर के कोड 148 (ए) के तहत कैविएट Appeal फाइल की जाती है। यदि पक्षकार हाजिर नहीं होता है तब कोर्ट ऐसे पक्षकार को एकपक्षीय कर अपना फैसला सुना देता है। सामान्य शब्दों में समझाया जाए तो एक वादी द्वारा कैविएट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है कि बिना सुने उसके खिलाफ कोई आदेश पारित न किया जाए।

यह है मामला
दरअसल, Rahul Gandhi द्वारा 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में मार्च में सूरत की अदालत ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में Rahul Gandhi ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर BJP विधायक और Gujrat के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने Rahul Gandhi के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 
उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।