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ज्ञानवापी मामले में आज से फिर हियरिंग

The Muslim side will argue on the merits of the case, the Hindu side visited Kashi Vishwanath
 
Gyanvapi Masji

 Mhara Hariyana News, Varanasi।
 
Gyanvapi Masjid-Shringar Gauri Temple Controversy in Varanasi पर सोमवार दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश की अदालत में केस की मेरिट पर सुनवाई होनी है।  The merit of the case is to be heard in the court of District Judge Dr. Ajay Kumar Vishwesh.


मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट तय करेगा कि केस चलने योग्य है या नहीं। इसके अलावा परिसर में मां शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन और देवी-देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित करने पर भी पक्ष रखे जाएंगे।

सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं।  Before the hearing, the Hindu side has seen Lord Kashi Vishwanath.
उनके साथ वकील विष्णु शंकर जैन भी थे। उन्होंने कहा, ''मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें जारी रखेगा। उनके अनुसार, मामला चलने योग्य नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि यह बनाए रखने योग्य है। वहां पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य है।''


अपनी बहस आगे बढ़ाएगा मुस्लिम पक्ष Muslim side will take forward its debate

अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी Anjuman Intejamiya Masajid Committee
का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रॉविजंस) एक्ट, 1991 लागू होगा। Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 to be implemented in Gyanvapi campus यानी देश की आजादी के दिन धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, वही रहेगी। हिंदू पक्ष की महिलाओं का दावा है कि ज्ञानवापी में प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रॉविजंस) एक्ट, 1991 लागू नहीं होगा। वहां देश की आजादी के बाद वर्ष 1991 तक मां शृंगार गौरी की पूजा होती थी।

18 अगस्त को दाखिल हुआ था केस Case was filed on August 18

18 अगस्त 2021 को राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दाखिल किया था। मुद्दा मां शृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा-पाठ और ज्ञानवापी के अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा का था।  The issue was of regular worship in Maa Shringar Gauri temple and protection of Deities of other deities of Gyanvapi.
कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। साथ ही, ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना और टॉयलेट को सील करा दिया था। The court had ordered a survey of the Gyanvapi campus. Also, the vazukhana and toilet of Gyanvapi Masjid were sealed.


इस पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करने के लिए जिला जज को निर्देशित किया। जिस वजूखाने को सील कराया गया है, उसमें स्थित पत्थर की संरचना को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वह शिवलिंग है। वहीं, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वह पुराना फव्वारा है।