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कार को हाथ लगाने पर teacher ने School में बच्चे को पीटा, डेढ़ साल बाद दो माह की Jail और 500 जुर्माना

 
कार को हाथ लगाने पर teacher ने School में बच्चे को पीटा, डेढ़ साल बाद दो माह की Jail और 500 जुर्माना

Mhara Hariyana News, Chandigarh
छठी कक्षा के बच्चे को पीटने के एक मामले में जिला Court ने teacher को दो माह की सजा सुनाई है। जिला Court ने टिप्पणी कर कहा कि दोषी का कृत्य और आचरण बेहद निंदनीय है। दोषी ने बच्चे को इसलिए पीटा क्योंकि उसने School के मैदान में खेलते वक्त कार पर हाथ लगाया था।

दोषी को अगर बच्चे से कोई शिकायत थी, तो वह इसकी जानकारी School के अधिकारियों को देती। ऐसे में teacher को परिवीक्षा अवधि पर नहीं छोड़ा जा सकता। उसने एक बेबस बच्चे के साथ मारपीट की है। इसके साथ ही teacher पर पांच सौ रुपये जुर्माना भी लगाया है।

दोषी teacher Kirti Malik है। महिला के खिलाफ राजकीय विद्यालय रायपुररानी School की प्रिंसिपल भारती वर्मा ने बच्चे के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए थे। Court में करीब डेढ़ साल से ज्यादा वक्त तक चली सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई है। रायपुररानी पुलिस ने महिला teacher के खिलाफ 30 दिसंबर 2021 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

यह है मामला...
FIR के मुताबिक राजकीय विद्यालय रायपुररानी School की प्रिंसिपल भारती वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 30 दिसंबर 2021 को वह डाइट पंचकूला निष्ठा ट्रेनिंग में भाग ले रही थी। इस दौरान उनके पास विद्यालय की teacher कृष्णा गौतम का फोन आया। जैसे ही वह School पहुंची तो उन्हें पता लगा कि गणित पढ़ाने वाली teacher Kirti Malik ने कार पर हाथ लगाने की वजह से कक्षा छठी के छात्र को बुरी तरह पीटा है। 

बच्चे के माता पिता और School के शिक्षकों ने बताया कि बच्चे को बिना किसी कारण के पीटा गया। इसके साथ ही महिला teacher ने गांव के लोगों और School के स्टाफ को भी गालियां दी। उसने जान से मारने की भी धमकी दी। उन्होंने School के स्टाफ के साथ माता-पिता को भेजकर बच्चे का मेडिकल करवाया। मेडिकल में बच्चे के तीन चोट के निशान मिले। पुलिस ने शिकायत मिलने पर teacher के खिलाफ मामला दर्ज किया था।