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LIC Death Insurance Claim: LIC इंश्योरेंस पॉलिसी का करना है डेथ क्लेम तो इन दस्तावेजों को जरूर रखें अपने पास! जानें क्लेम का तरीका

Death Insurance Claim: किसी भी पॉलिसी के लिए डेथ क्लेम करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि एलआईसी इंश्योरेंस का डेथ क्लेम प्रोसेस केवल ऑफलाइन ही पूरा किया जा सकता है.
 
Death Insurance Claim: किसी भी पॉलिसी के लिए डेथ क्लेम करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि एलआईसी इंश्योरेंस का डेथ क्लेम प्रोसेस केवल ऑफलाइन ही पूरा किया जा सकता है.

Mhara Hariyana News: 
LIC Death Insurance Claim Process: भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) देश की सबसे बड़ी और पुरानी जीवन बीमा कंपनी हैं. इसके देशभर में करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं.

एलआईसी की पॉलिसी होल्डर को सेविंग (Policy Holder) के साथ ही कवर भी देने का काम करती है. ऐसे में किसी पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी इंश्योरेंस (Nominee) का डेथ क्लेम ले सकता है. बता दें कि इंश्योरेंस का डेथ क्लेम (How to Claim Insurance Policy) करते वक्त नॉमिनी को बहुत से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.

एलआईसी इस क्लेम की राशि देने से पहले सारी डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करता हैं और उसके बाद ही क्लेम की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है.  अगर आपको भी किसी पॉलिसी का डेथ क्लेम लेना है तो हम आपको इसके प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

किसी भी पॉलिसी के लिए डेथ क्लेम करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि एलआईसी इंश्योरेंस का डेथ क्लेम प्रोसेस केवल ऑफलाइन ही पूरा किया जा सकता है. इसके लिए आपको सबसे पहले एलआईसी (LIC) की ब्रांच में जाकर इसके लिए अप्लाई करना होगा. इसके साथ ही इंश्योरेंस एजेंट (Insurance Agent) या डेवलपमेंट ऑफिसर (Development Officer) का साइन की जरूरत इन सभी डॉक्यूमेंट्स पर होगी.

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत-
1. पॉलिसी होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate)
2. पॉलिसी बॉन्ड (Policy Bond)
3. नॉमिनी का आधार और पैन कार्ड (PAN Card)
4. डेथ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म पर इंश्योरेंस एजेंट या डेवलपमेंट ऑफिसर का साइन
5. नॉमिनी को अपने बैंक खाते का पासबुक या कैंसल्ड चेक देना होगा.

एलआईसी डेथ क्लेम कैसे करें फाइल?


इंश्योरेंस पॉलिसी का डेथ क्लेम फाइल करने के लिए आप सबसे पहले पॉलिसीहोल्डर के होम ब्रांच में जाएं.
वहां अपने रिश्तेदार की मृत्यु की जानकारी दें और फॉर्म 3783, 3801 और NEFT फॉर्म फिल करें.
इसके बाद ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करें.
इसके साथ ही एक इंटिमेशन लेटर जमा करें. इसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ संबंधी सारी जानकारी दर्ज होगी.
इसके साथ ही NEFT फॉर्म में बैंक पासबुक की फोटोकॉपी या कैंसल्ड चेक भी जमा करें.
इसके बाद सारी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा.
इसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा जिसे संभालकर रखें.
10 से 15 दिन में पैसे आपके खाते में आ जाएंगे.