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कट गया टैक्स, चाहिए रिफंड तो फॉलो करें ये आसान स्टेप्स; मिल जाएगा पैसा

Tax deducted, want refund then follow these easy steps; will get money
 
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Mhara Hariyana News: सोर्स पर टैक्स का डिडक्शन इसलिए किया जाता है, जिससे जब व्यक्ति को इनकम मिले, तो टैक्स अथॉरिटीज को एडवांस में Income Tax मिल जाए. जो व्यक्ति टैक्सपेयर को भुगतान करता है, तो उसे टैक्स विभाग को टीडीएस डिपॉजिट करना चाहिए. हालांकि, ऐसा हो सकता है कि Taxpayer के पास कोई टैक्सेबल इनकम नहीं हो और इस टीडीएस डिडक्शन से टैक्सपेयर को मुश्किलों का सामना करना पड़े. आइए जानते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, तो रिफंड कैसे हासिल कर सकते हैं.


फॉर्म
टीडीएस में छूट के लिए आवेदन फॉर्म 13 में किया जा सकता है और इसे एसेस्मेंट करने वाले ऑफिसर के साथ भरना होगा. कुछ जगहों में टैक्स ऑफिस ऑनलाइन फॉर्मेट में ऐप्लीकेशन फाइल करने का भी ऑप्शन दे सकते हैं.

ये दस्तावेज जरूरी
फॉर्म 13 भरने के बाद आपको उसके साथ ये दस्तावेज देने होंगे:

आईटी रिटर्न की कॉपी के साथ पिछले तीन वित्त वर्षों के लिए एग्नोलेजमेंट.
समान अवधि और समान वर्ष के लिए इनकम की कैलकुलेशन.
आखिरी तीन वित्त वर्षों के लिए असेसमेंट ऑर्डर.
उसी अवधि के लिए ऑडिट रिपोर्ट.
आखिरी तीन वित्त वर्षों के लिए ई-टीडीएस रिटर्न एग्नोलेजमेंट.
मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अनुमानित इनकम और मुनाफे या घाटे का अकाउंट.
पैन की कॉपी.
उन पार्टियों का TAN जो टैक्सपेयर को भुगतान करने जा रही हैं.
प्रक्रिया क्या है?
एक बार ऐप्लीकेशन के सब्मिट किए जाने के बाद, उसे जिस महीने में ऐप्लीकेशन को जमा किया गया है, उसके आखिर से 30 दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाएगा.

कौन कर सकता है अप्लाई?
इसमें कोई भी व्यक्ति, कॉरपोरेट, HUF, इंडीविजुअल आदि आवेदन कर सकता है. कोई भी व्यक्ति टीडीएस के नॉन-डिडक्शन के लिए फॉर्म 15G या फॉर्म 15H में सेल्फ डिक्लरेशन सब्मिट कर सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान
अगर टैक्सपेयर ऊपर बताई गई प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता है, तो टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वह टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकता है. सबसे बेहतर रहेगा कि आप पहले अपने टैक्स एडवायर से सलाह लें.

Tags:income tax, income tax process, TDS, TDS refund, इनकम टैक्स, टीडीएस रिफंड"